
मुंबई. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। क्रूज शिप ड्रग केस में उन्हें बड़ी राहत मिली है। आर्यन को अब एनसीबी (NCB) के ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी लगाने नहीं जाना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए कहा कि इसके बदले उन्हें जब कभी एसआईटी (SIT) दिल्ली में समन करेगी तब उन्हें हाजिर होना पड़ेगा।
आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। आर्यन की ओर से एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट से शुक्रवार की हाजिरी के मामले में जमानत की शर्त 'जे' (J) में संशोधन की मांग की। उन्होंने ने कहा कि अब यहां कुछ नहीं हो रहा है। वे जब चाहे उन्हें (आर्यन) को बुला सकते हैं।एनसीबी की मुंबई ब्रांच भी एसआईटी के पास मामला जाने के बाद केस में एक्टिव नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे एसआईटी के बुलाने पर 72 घंटों के अंदर उन्हें दिल्ली में टीम के सामने हाजिरी देनी होगी।
शुक्रवार की पेशी से राहत पाने के लिए याचिका दाखिल हुई थी
बता दें कि आर्यन खान को ड्रग्स केस मामले में हर शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच एसआईटी के ऑफिस में जाना पड़ता है। यह उनकी जमानत के शर्त पर निर्देशित था। इस शर्त को बदलवाने के लिए शाहरुख खान के बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस शर्त में छूट दी जा सकती है, क्योंकि यह केस अब एनसीबी ने दिल्ली एसआईटी को सौंप दिया है।
26 दिन तक आर्यन रहें सलाखों के पीछे
बता दें कि इस साल अक्टूबर में एक क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया था। हिरासत के एक दिन बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 दिनों तक आर्यन जेल के अंदर रहे। काफी कोशिशों के बाद इन्हें जमानत मिली।
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