सुशांत सिंह की बहन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, FIR रद्द करने से मना, रिया ने लगाए थे आरोप

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी बहन को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सोमवार को झटका मिला है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मीतू सिंह के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने का फैसला दिया है, जबकि प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया है। पिछले साल सितंबर में इस केस की मुख्य आरोपी रहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिया का आरोप था कि सुशांत की बहनें बिना डॉक्टर की सलाह के उनको ऐंटी-डिप्रशन की दवाइयां दे रही थीं। 

मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh rajput) की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी बहन को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सोमवार को से झटका मिला है। रिया चक्रवर्ती (rhea chakraborty) की ओर से दर्ज की गई एफआईआर खारिज कराने के लिए सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मीतू के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने का फैसला दिया है, जबकि प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह ने 14 जून, 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए गए थे।


पिछले साल सितंबर में इस केस की मुख्य आरोपी रहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिया का आरोप था कि सुशांत की बहनें बिना डॉक्टर की सलाह के उनको ऐंटी-डिप्रशन की दवाइयां दे रही थीं। रिया ने इस आरोप में कहा था कि जून में सुसाइड से पहले एक गलत प्रिस्‍क्रिप्‍शन का इस्‍तेमाल किया गया ताकि सुशांत नारकोटिक ड्रग्‍स और साइकोट्रोपिक सब्‍सटेंसेस एक्‍ट के तहत बैन दवाइयां ले सकें।

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सुशांत सिंह राजपूत के लिए इमेज नतीजे
इसके बाद सुशांत की बहनों ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया था और इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह ने बताया था कि रिया की एफआईआर काउंटर केस था क्योंकि वह खुद सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। सुशांत की बहनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि सुशांत एक शांत, निर्दोष और बहुत अच्छे इंसान थे। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एम एस कार्णिक की पीठ ने उनकी बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की थी।

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