
मुंबई. स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उन्हें अंतिरम जमानत मिल गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। क्योंकि, हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दाखिल दूसरे राज्यों में मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
हिंदू देवी-देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने शो के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इससे नाराज लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई शुक्रवार 5 फरवरी को हुई।
बता दें, फारुकी ने कोर्ट में रिट और एसएलपी (स्पेशल लीव टू अपील) की भी याचिका दायर की है। ऐसे में इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई आर एफ नरीमन और बी आर गवई करेंगे।
यह है मामला
नए साल पर 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में गुजरात के विवादित स्टेंडअप कॉमेडियन मुन्नवर फारुखी को बुलाया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के नेताओं ने उसकी यू-ट्यूब पर जारी धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू धर्म पर की गई कॉमेडी को देखते हुए टिकट लेकर शो में शामिल हुए थे। इस शो में स्टेंडअप कॉमेडी के लिए प्रियम ने ही शहर के आराध्य देव के बारे में उटपटांग कॉमेडी करना शुरू कर दिया था। जैसे ही शो शुरू हुआ हिंदू संगठन हिंद रक्षक के नेताओं ने मुन्नवर सहित सभी कॉमेडियन को वहीं पीट दिया और थाने ले आए, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
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