
मुंबई. पकंज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को लेकर पिछले काफी समय विवाद चल रहा है। इसके खिलाफ दर्ज मामले की जांच करने के लिए पिछले दिनों बुधवार को यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिसकर्मी गुरुवार को शो के एग्जेक्यूटिव प्रोड्यूसर फरहान अख्तर के घर पहुंचे। इस कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है कि फरहान ने पुलिस से किसी तरह की बातचीत किए बिना ही उन्हें अपने घर से चले जाने के लिए कह दिया।
यूपी पुलिस को नहीं मिली नोडल ऑफिसर से इजाजत
ऑफिशियल नियमों के हवाला दिया जा रहा है। दरअसल, किसी भी केस की जांच के लिए किसी दूसरे राज्य से मुंबई आई पुलिस को वहां के नोडल ऑफिसर (Crime Branch DCP) की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन, खबर ये है कि मिर्जापुर पुलिस जब से मुंबई पहुंची है डीसीपी अकबर पठान के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यूपी पुलिस को इस केस को लेकर परमिशन नहीं मिल पाई है।
इस वजह से पुलिसकर्मियों से फरहान ने नहीं की बात
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी मुंबई पुलिस अंधेरी में क्राइम ब्रांच, डीसीपी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन वहां उनसे उनकी मुलाकात फिर नहीं हो पाई थी। इसके बाद टीम फरहान से पूछताछ के लिए खार स्थित फरहान अख्तर के घर पर पहुंच गई। इसके बाद तुरंत मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी गई और लोकर पुलिस, खार से कुछ लोग एक्टर के घर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए नियमों का पालन ना करने की वजह से फरहान ने उन पुलिसकर्मियों से किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था।
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ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि यूपी के मिर्जापर में वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में दिखाए गए कंटेंट से जनपद की देश दुनिया में हो रही बदनामी से आहत होकर अरविंद चतुर्वेदी ने सीरीज के निर्माता और डायरेक्टर के साथ अमेजन प्राइम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि वेब सीरीज मिर्जापुर से जनपद की धार्मिक, सामाजिक वे क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं व मान्यताएं काफी आहत हुई हैं। यही नहीं, मिर्जापुर को गलत तरीके से पेश करने का काम भी किया गया है।
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लगाई गई है ये धाराएं
शिकायत के आधार पर देहात कोतवाली में मिर्जापुर वेबसीरीज के फिल्म के प्रोड्यूसर- डायरेक्टर रितेश साधवानी, फरहान अख्तर और भौमिक गोंडलिया के साथ अमेजन प्राइन को भी आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295-A, 504, 505, 34, 67a के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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