Pornography case: राज कुंद्रा के चार कर्मचारी बने सरकारी गवाह, ईडी भी कसेगी शिकंजा

पोर्नाेग्राफी केस में राज कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट से दो बार राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। अभी वह 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 25, 2021 3:00 AM IST / Updated: Jul 25 2021, 01:49 PM IST

मुंबई। पोर्नाेग्राफी केस में अरेस्ट राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ईडी कुंद्रा पर फेमा और मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस के प्रोटोकॉल के तहत ईडी को सूचित करेगी और इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उधर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ समेत तीन लोगों को पोर्न वीडियो मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है. आज अभिनेत्री से पुलिस पूछताछ करेगी.

सरकारी गवाह बन गए चार कर्मचारी

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राज कुंद्रा के चार कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए हैं। इन लोगों ने मुंबई पुलिस को रैकेट से जुड़े अहम तथ्य व सबूत उपलब्ध कराए हैं। 

पोर्नाेग्राफी केस में 19 जुलाई को राज कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट से दो बार राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। अभी वह 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं। 

वित्तीय अनियमितता का भी आरोप

दरअसल, पोर्नाेग्राफी केस में अरेस्ट राज कुंद्रा पर आरोप है कि वह विदेशों में भी अपने वीडियोज सेल करते थे। साथ ही इनकी कंपनियों के माध्यम से काफी लेन देन भी हुआ है। वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए मुंबई पुलिस ईडी को सूचित करेगी। ईडी मनी लांड्रिंग एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)  के तहत इन पर केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी की भी एंटी इस केस में होगी और केंद्रीय एजेंसी अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए समन करेगी। 

शिल्पा शेट्टी भी आ सकती हैं ईडी जांच के दायरे में

ईडी अपनी जांच में कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के निदेशक से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ संभावित है। क्योंकि वह पिछले साल तक कुंद्रा की फर्म की निदेशक थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। 

कुंद्रा के खिलाफ इन धाराओं में है केस दर्ज

कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी केस में प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में आरोपित किया है। राज के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (गलत इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के अलावा आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। 
 

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