'XXX' वेब सीरीज मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एकता कपूर को फटकार, कहा- 'आप युवाओं का दिमाग दूषित कर रही हैं'

वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर एकता कपूर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अब इस मामले में हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को फटकार लगाई है। जानिए क्या है पूरा मामला...

Akash Khare | Published : Oct 14, 2022 11:36 AM IST / Updated: Oct 15 2022, 03:51 PM IST

एंटरटेनमेंट डेस्क. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर एकता कपूर को वेब सीरीज 'XXX' में 'आपत्तिजनक कंटेट' परोसने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि वे देश की युवा पीढ़ी का दिमाग दूषित कर रही हैं। शीर्ष अदालत कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म एल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में कथित रूप से सैनिकों का अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा कुछ किया जाना जरूरी है
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, 'कुछ किया जाना जरूरी है क्योंकि आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। यह कंटेंट इंटरनेट पर सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का ऑप्शन दे रही हैं? आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं।'

एकता के वकील बोले, 'कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है '
इससे पहले एकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मामले की सुनवाई जल्द होगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में उनके क्लाइंट एकता कपूर को संरक्षण दिया था। इसके अलावा रोहतगी ने कहा कि यह कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है और इस देश में अपनी पसंद से कुछ भी देखे जाने की स्वतंत्रता है।

कोर्ट ने एकता को दी हिदायत
इस पर एकता कपूर के वकील को पीठ ने हिदायत देते हुए कहा, 'हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं, तो हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। हम इस तरह की पिटीशन फाइल करने के लिए आप पर एक लागत डालेंगे। आप कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं। सिर्फ इसलिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज है। यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है। जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें।'

2020 का है पूरा मामला
बता दें कि बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज 'XXX' (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर यह याचिका दायर की थी।

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