
एंटरटेनमेंट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने साउथ के अभिनेता विजय बाबू पर चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को यहां विजय बाबू को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अभिनेता पर कुछ शर्तें पर भी लगाई हैं जिसमें सबसे मुख्य यह है कि वे बिना इजाजत के केरल से बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वैकेशन बैंच ने हाई कोर्ट द्वारा बाबू पर लगाई गई जमानत की कुछ शर्तों में संशोधन किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले में पुलिस तीन जुलाई के बाद उनसे पूछताछ कर सकती है। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे और ना ही अभिनेत्री या इस मामले से जुड़ा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे।
22 जून को मिली थी अग्रिम जमानत
इससे पहले हाई कोर्ट ने 22 जून को विजय बाबू को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने बाबू को 31 मई को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था और तब से इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। हाई कोर्ट के सामने खुद बाबू ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया था कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया है। निर्माता-अभिनेता ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि आज के दौर में समाज में लोकप्रियता और प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए आरोप लगाने का 'ट्रेंड' चल रहा है।
फेसबुक लाइव पर आकर खुद को बताया था निर्दोष
बता दें कि विजय बाबू पर एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न करने और फेसबुक लाइव कर उसकी पहचान उजागर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अभिनेता के खिलाफ 22 अप्रैल को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। अभिनेत्री विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इन आरोपों के लगने के बाद अभिनेता ने फेसबुक लाइव पर आकर खुद को निर्दोष बताया था।
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