Kangana Ranaut के पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग करने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, मुंबई पुलिस को जांच की इजाजत

Published : Jan 21, 2022, 05:05 PM IST
Kangana Ranaut के पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग करने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, मुंबई पुलिस को जांच की इजाजत

सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कंगना के ट्वीट्स और पोस्ट को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गई है, उससे निपटने के  लिए कानून में पहले से प्रावधान है। आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है।

मुंबई . सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से कंगना रनौत (kangana ranaut) को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बॉलीवुड की 'पंगा' गर्ल कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी सेंसरशिप की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सिख समुदाय के खिलाफ उनके बयानों के लिए  एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर पीआईएल को भी खारिज कर दिया है।  हालांकि, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कंगना के ट्वीट्स और पोस्ट को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गई है, उससे निपटने के  लिए कानून में पहले से प्रावधान है। आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। लेकिन पूरे मामले में मुंबई पुलिस अपनी जांच जारी रख सकता है।

देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभिनेत्री द्वारा भविष्य में किए गए पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वकील चरणजीत सिंह चंद्रपाल ( advocate Charanjeet Singh Chanderpal ) की ओर से दायर याचिका में किसानों के विरोध पर उनकी टिप्पणी के लिए पूरे भारत में दर्ज सभी प्राथमिकी को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई। उन्होंने छह महीने की अवधि में चार्जशीट दाखिल करने के साथ-साथ दो साल की अवधि के भीतर त्वरित सुनवाई की भी मांग की।

वकील ने कहा कि रनौत की टिप्पणी और सोशल मीडिया पोस्ट 'न केवल अपमानजनक और ईशनिंदा' थे, बल्कि दावा किया कि अभिनेत्री का इरादा दंगा करने का भी था। उन्होंने कहा कि कंगना का बयान सिखों को पूरी तरह राष्ट्र विरोधी तरीके से पेश करने वाला है।  यह सिखों की निर्दोष हत्या को भी सही ठहराता है। उनकी टिप्पणी हमारे देश की एकता के खिलाफ हैं। अभिनेत्री गंभीर सजा की हकदार है। उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता और ना ही माफ किया जा सकता है।

दायर याचिका में कहा गया कि अदालत को केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध और निवारक उपाय करने का निर्देश देने की आवश्यकता है।

और पढ़ें:

अब ऐसी दिखने लगी 'मिस्टर इंडिया' की नन्हीं टीना, शादीशुदा होने के साथ ही दो बच्चों की मां बन चुकी है एक्ट्रेस

Kim sharma Birthday: किम का एक बार नहीं 6 बार टूटा दिल, अब कर रही हैं लिएंडर पेस के साथ डेट

रिया चक्रवर्ती ने Sushant singh Rajput की खूबसूरत वीडियो शेयर कर लिखीं दिल की बात, फैंस की नम हुई आंखें

PREV

मनोरंजन जगत की सबसे खास खबरें अब एक क्लिक पर। फिल्में, टीवी शो, वेब सीरीज़ और स्टार अपडेट्स के लिए Bollywood News in Hindi और Entertainment News in Hindi सेक्शन देखें। टीवी शोज़, टीआरपी और सीरियल अपडेट्स के लिए TV News in Hindi पढ़ें। साउथ फिल्मों की बड़ी ख़बरों के लिए South Cinema News, और भोजपुरी इंडस्ट्री अपडेट्स के लिए Bhojpuri News सेक्शन फॉलो करें — सबसे तेज़ एंटरटेनमेंट कवरेज यहीं।

Read more Articles on

Recommended Stories

First Look: रवीना टंडन की बेटी तेलुगु डेब्यू में लग रहीं कमाल, राशा को देख हर कोई बोला वाह!
"दिल से... मेरी रानी 'मर्दानी', SRK का स्पेशल मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल