Budget 2022 : Income tax slabs 2022- 23 और दरों में राहत की उम्मीद, देखें क्या है लोगों की राय

सरकार ने पिछले तीन साल से मध्यम वर्ग को कोई कर राहत नहीं दी है और करों को कम करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बजट 2021 से पहले अपने सर्वेक्षण में, सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 9,000 से अधिक यूजर्स से पूछा कि क्या इस बार उन्हें राहत मिलेगी।  

Asianet News Hindi | Published : Jan 31, 2022 5:23 PM IST / Updated: Feb 01 2022, 10:13 AM IST

बिजनेस डेस्क, Budget 2022  : Income tax slabs 2022- 23 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, चुनावी समय में जनता बजट से राहत की उम्मीद कर रही है। वहीं टैक्सपेयर्स भी सरकार से करयोग्य आय बढ़ाने की अपेक्षा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर LocalCircles  के सर्वे के मुताबिक अगर सरकार टैक्स दर में 2-5% की अतिरिक्त कमी करती है, तो 40% करदाताओं के नए आयकर ढांचे में जाने की संभावना है। 

9,000 से अधिक यूजर्स कीली गई राय
केंद्रीय बजट 2020 ने कम टैक्स स्लैब के साथ लेकिन बिना किसी छूट के एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। बजट में समान कर दरों के साथ मौजूदा ढांचे को जारी रखने का ऑप्शन भी दिया था। सरकार ने पिछले तीन साल से मध्यम वर्ग को कोई कर राहत नहीं दी है और करों को कम करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बजट 2021 से पहले अपने सर्वेक्षण में, सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 9,000 से अधिक यूजर्स से पूछा कि क्या इस बार उन्हें राहत मिलेगी।  

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करदाताओं की राय
इस पर, 37% ने कहा कि यदि कर की दर 2-5% और कम की जाती है तो वे migrate करेंगे, 3% ने कहा कि अगर इसे और 0-2% कम किया जाएतो वे इस व्यवस्था के साथ जाना पसंद करेंगे, सर्वेक्षण में शामिल 28% नागरिकों ने कहा कि वे नए ढांचे की ओर migrate नहीं करेंगे, तेरह प्रतिशत ने कहा कि वे पहले से ही नई कर दर संरचना के दायर में थे और कर की दर में कमी का स्वागत करेंगे।

सर्वेक्षण में कहा गया है, "कुल आधार पर, सर्वेक्षण में शामिल 40% करदाताओं का कहना है कि अगर सरकार कर की दर में 2-5% की अतिरिक्त कमी करती है, तो उनके नए आयकर ढांचे में जाने की संभावना है। इस प्रश्न पर  9,342 रिएक्शन आए हैं।  

केंद्रीय बजट 2020 में नई कर संरचना में 70 कर छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन ₹5 लाख और ₹7.5 लाख के बीच आय के लिए कर की दर 20% से घटाकर 10% कर दी गई थी; ₹7.5 लाख और ₹10 लाख के बीच आय के लिए 20% से 15% तक की गई थी। ₹10 लाख और ₹12.5 लाख के बीच आय के लिए 30% से 20% तक की गई थी ।

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