लॉटरी पर 1 मार्च से लगेगा 28% GST, एक सामान होगा दर

 लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई

Asianet News Hindi | Published : Feb 23, 2020 10:34 AM IST

नई दिल्ली: लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था।

राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया। इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी। अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है।

Latest Videos

एक समान टैक्स लगाने के पक्ष में वोट 

राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा, ‘‘यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी।’’ अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।

ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिये, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)
 

Share this article
click me!

Latest Videos

जब मैं जेल गया तो LG और BJP चला रहे थे दिल्ली को, कूड़ा फैला दिया चारों तरफ: अरविन्द केजरीवाल
'10 दिन में इस्तीफा दे सीएम योगी' जानें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को क्या आया मैसेज
LIVE: पीएम मोदी ने गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया
अमित शाह ने किया घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करने का वादा #Shorts
इस एक वजह से बदली गई यूपी-पंजाब और केरल उपचुनाव की तारीख, जानिए क्या है नई डेट