1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम: रसोई गैस, कार से हवाई सफर तक, जानें आप पर कितना असर

Published : Aug 28, 2026, 02:07 PM IST
New Rules from 1 September 2026

सार

1 September Rule Changes: नया महीना शुरू होते ही 5 बड़े नियम बदल जाएंगे। LPG गैस से लेकर हवाई सफर और ITR तक जानिए 1 सितंबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है।

New Rules from 1 September 2026: अगस्त का महीना खत्म होने को है और नया महीना सितंबर पहली ही तारीख से अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आ रहा है। हर महीने की 1 तारीख की तरह इस बार भी आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। घर के गैस सिलेंडर से लेकर नई कार खरीदने और विदेश की फ्लाइट तक 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आपके बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 सितंबर से आपके लिए क्या बदलने जा रहा है...

रसोई गैस e-KYC की डेडलाइन खत्म (LPG e-KYC Deadline)

अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, तो यह खबर सबसे जरूरी है। गैस कंपनियों (Indian Oil, HPCL, BPCL) ने कनेक्शन की e-KYC कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की है। 1 सितंबर से e-KYC की विंडो बंद हो सकती है। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, तो आपको घरेलू सब्सिडी दर पर सिलेंडर पाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आज ही अपनी नजदीकी गैस एजेंसी जाकर या ऐप के जरिए e-KYC पूरा कर लें।

हवाई सफर होगा और आसान, बोर्डिंग पास पर स्टैंप की झंझट खत्म

अगर आप भारत से विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 सितंबर से आपका एयरपोर्ट एक्सपीरियंस काफी स्मूद होने वाला है। अब इमिग्रेशन काउंटर पर आपके बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल में डिजिटल बोर्डिंग पास दिखाकर या प्रिंटेड कॉपी के जरिए सीधे इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। इससे लाइन में लगने का समय बचेगा।

नई कार खरीदना होगा महंगा

त्योहारी सीजन से ठीक पहले अगर आप नई कार या SUV लेने की सोच रहे हैं, तो 1 सितंबर से जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। ऑटो कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स (Tata Motors) और हुंडई (Hyundai) ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 25,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक (EV) गाड़ियों के सभी मॉडल्स पर लागू होगी।

इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट

बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले वो टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है (Non-Audit Cases), उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त है। इसलिए 1 सितंबर का इंतजार न करें। अगर आप ITR-4 या अन्य लागू फॉर्म के तहत आते हैं, तो पेनल्टी और नोटिस से बचने के लिए समय रहते अपना रिटर्न जरूर दाखिल कर दें।

फ्यूल और कमर्शियल गैस के नए रेट्स

हर महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 सितंबर की सुबह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, हवाई ईंधन (ATF) और सीएनजी-पीएनजी के नए रेट्स जारी किए जाएंगे। कमर्शियल सिलेंडर सस्ता या महंगा होने का असर बाहर के खाने-पीने और रेस्टोरेंट के बिल पर पड़ता है।

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