
बिजनेस डेस्क। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की फैमिली को उपलब्ध कराई जाने वाली फैमिली पेंशन की हाईस्ट लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन सभी बच्चों को मिलेगा, पिता और माता दोनों ही रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। नियमों के मुताबिक ये भी जरूरी है कि बच्चों के अभिभावक (माता-पिता) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के दायरे में आते हों। रक्षा मंत्रालय के जारी नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के दर्ज कराए नॉमिनी में बच्चे के नाम उल्लेखित किया जाना जरूरी है।
कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा
डिफेंस मिनिस्ट्री के जारी किए गए बयान के मुताबिक सरकारी सेवा में उच्चतम पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बयान में कहा गया है, ''माता-पिता, दोनों के संबंध में एक बच्चे या बच्चों को देय 2 फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित किया गया है।'' इस आदेश के लागू होने से देश की रक्षा में जुटे कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा।
1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा आदेश
1 जनवरी 2016 से आदेश प्रभावी होने से इसका दायरा बढ़ जाएगा। पूर्व में जो बच्चे इसके दायरे में होंगे, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को लेकर ये आदेश जारी किया है। फैमिली पेंशन का लाभ कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। इसका सीधा अर्थ है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र बलों की फैमिली को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
उच्चतम पेंशन भुगतान की राशि 2.5 लाख रुपये प्रति माह
मौजूदा समय में जिन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो वह 2 फैमिली पेंशन प्राप्त करने का पात्र हैं। वहीं इस समय दोनों फैमिली पेंशन की अधिकतम राशि 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि दोनों पारिवारिक पेंशन सामान्य दरों पर देय हैं, तो प्रति माह अधिकतम 75,000 रुपये तक पेंशन दी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक उसके अधीन कर्मचारियों के बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर उच्चतम पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
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