7th Pay Commission: रिटायर हो रहे कर्मचारियों को होगा बड़ा फाायदा, केंद्र सरकार ने सीजीटी में किया बड़ा बदलाव

सरकार (Central Govt) ने अब लास्‍ट ड्यूटी स्टेशन (Last Duty Station) से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि, ग्रांट (Composite Transfer Grant) का दावा करने के लिए, निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए।

Asianet News Hindi | Published : Jan 7, 2022 6:31 AM IST / Updated: Jan 07 2022, 12:22 PM IST

बिजनेस डेस्‍क। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के लिए कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (Composite Transfer Grant) नियम को संशोधित किया है, जो ड्यूटी के लास्‍ट स्टेशन (Last Duty Station) पर या किसी अन्य स्थान पर बसना चाहते हैं। अब तक, एक तिहाई सीटीजी स्वीकार्य था यदि कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी से अधिक दूर स्टेशन पर बसना चाहता था।

सरकार ने अब लास्‍ट ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि, ग्रांट का दावा करने के लिए, निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। इसलिए, संशोधित नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के लास्‍ट स्टेशन पर या ड्यूटी के लास्‍ट स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (अर्थात पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले महीने के मूल वेतन का 100 फीसदी भुगतान अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों के लिए निपटान के मामले में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 6 जनवरी, 2022 को एक ऑफ‍िस मेमोरेंडम में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारी के आवास में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के लिए 20 किमी की शर्त को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के आखिरी स्टेशन या ड्यूटी के आखिरी स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए, पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा, यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी की दर से दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- Gold And Silver Price Today: रिकॉर्ड लेवल से 8800 रुपए सस्‍ता हुआ हुआ सोना, जानिए आज के फ्रेश प्राइस

सीटीजी का क्‍लेम कैसे करें
केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीटीजी दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन सर्टिफ‍िकेट जमा करना होता है।

सीटीजी पर क्या कहा सातवें वेतन आयोग ने
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी समग्र स्थानांतरण और पैकिंग अनुदान (सीटीजी) सहित पात्रता के रूप में विशिष्ट यात्रा भत्ते के हकदार हैं। 20 किमी से अधिक दूर स्थानों पर बसने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी पर सीटीजी का भुगतान किया जाता है। मूल वेतन का 100 फीसदी लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानान्तरण के मामले में स्वीकार्य है।

Share this article
click me!