बड़ी राहत, अब इस तारीख तक लिंक करा सकते हैं पैन को आधार से, देखें डिटेल

इससे पहले केंद्र सरकार ने   PAN से Aadhaar  को लिंक करने को लेकर  30 सिंतबर 2021 तक ये काम करने के को कहा था।  23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए वित्तीय बजट 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा गया है। इस के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 

Asianet News Hindi | Published : Sep 19, 2021 6:38 AM IST / Updated: Sep 19 2021, 12:15 PM IST

बिजनेस डेस्क ।  केंद्र सरकार ने  PAN से Aadhaar  को लिंक करने की टाइम लिमिट बढ़ा दी है। इससे पहले के दिशा निर्देशों के मुताबिक PAN से Aadhaar  को लिंक करने अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। फायनेंस मिनिस्टरी ने इसकी जानकारी शेयर की है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई के लिए फिक्स तारीख 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 की  गई है। इस संबंध मे CBDT ने एक दिशा निर्देश संबंधी पत्र 17 सितंबर 2021 को जारी किया है।  

 PAN से Aadhaar  को लिंक नहीं करने पर भरना होगा जुर्माना
इससे पहले केंद्र सरकार ने   PAN से Aadhaar  को लिंक करने को लेकर  30 सिंतबर 2021 तक ये काम करने के को कहा था।  23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए वित्तीय बजट 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा गया है। इस के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 

तो निष्क्रिए हो जाएगा PAN
इस नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा में  PAN से Aadhaar को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। पेनाल्टी  भी लगाई जा सकती है। पैन औ आधार को लिंक किए बिना आपके बैंक संबंधी कार्य, ईपीएफओ, बड़े लेनदेन समेत कई सारे वित्तीय कार्य रोकेजा सकते हैं। 

ITR Filing Deadline बढाई गई
वहीं आयकर दाखिल करने की समय सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। अब 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिर्टन फाइल किया जा सकता है। ITR Filing Deadline 31 दिसंबर 2021 करदी गई है। कोरोना संकट की वजह से लोगों को राहत देने के लिए ये समय सीमा पहले भी बढ़ाई गई थी, जिसे फिर से एक्सटेंड किया गया है। वहीं नियत तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं रने पर जुर्मान भरना पड़ सकता है।  

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