सरकार ने किया अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये लोग नहीं कर सकेंगे निवेश

सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब टैक्स पेयर्स इस योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। 

Moin Azad | Published : Aug 11, 2022 7:46 AM IST

बिजनेस डेस्कः अटल पेंशन योजना के नियमों (Atal Pension Yojana Rules Changed) में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के लिए वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन (Finance Ministry Notification) जारी किया है। साथ ही कहा है कि अब टैक्सपेयर्स इस योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से यह आदेश लागू कर दिया जाएगा। 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के लोग निवेश कर सकते हैं। 

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें लिखा है कि 1 अक्टूबर से देश का कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स पेयर है, वह इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकता है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए योजना में आवेदन करने पर बाध्यता लगा दी है। नए नियमों के अनुसार अगर 1 अक्‍टूबर को या उसके बाद स्‍कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले टैक्सपेयर निवेश करता हुआ पाया जाता है, तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही निवेशक का सारा रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन से दिया है कि इस नियम की रिव्यू लगातार होती रहेगी।  

2015 में हुई थी योजना की शुरुआत
अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उस बैक का सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। 60 साल के बाद इन्वेस्टर को पेंशन मिलने लगता है। पीएफआरडीए की ओर से इस योजना को चलाया जाता है। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद सरकार ने देश के सभी लोगों के लिए इस योजना को ओपन कर दिया था। 

जानें योजना के लाभुक को कितनी मिलती है पेंशन
इस योजना में जितना आप निवेश करेंगे उतना ही पेंशन मिलेगा। 60 साल के बाद आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। किसी भी निवेशक का एक ही एपीवाई अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष को हो चुके हैं, तो इस योजना में निवेश कर सकते हैं। आपको अगर 60 साल के बाद 5000 रुपया पेंशन चाहिए, तो अभी से ही 210 रुपये प्रति माह का निवेश करना शुरू कर दीजिए।

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