चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.. जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट को यह टिप्पणी क्यों करनी पड़ी

फूड एंड ड्रग एडिमिस्ट्रेशन ने मुंबई और मुलुंड में जॉनसन बेबी पाउडर के मैन्युफेक्चिरंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था। ये सैंपल मुलुंड, मुंबई, पुणे और नासिक में लिए गए थे और ये गुणवत्ता मानक पर खरे नहीं उतरे थे।

बिजनेस डेस्क। जॉनसन एंड जॉनसन को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोई ने बुधवार, 11 जनवरी को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने प्रदेश में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इससे जॉनसन एंड जॉनसन के बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। 

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढीगे की बेंच ने बुधवार को कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई अनुचित और न्याससंगत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, एक प्रशासक को चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बता दें कि जॉनसन बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेउ को बड़ा झटका लगा था। महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। 

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राज्य सरकार ने तीनों आदेश रद्द कर दिए थे 
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के तीनों आदेशों को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने बेबी पाउडर के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के लिए जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द कर दिया था। फूड एंड ड्रग एडिमिस्ट्रेशन ने मुंबई और मुलुंड में जॉनसन बेबी पाउडर के मैन्युफेक्चिरंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था। ये सैंपल मुलुंड, मुंबई, पुणे और नासिक में लिए गए थे और ये गुणवत्ता मानक पर खरे नहीं उतरे थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को सख्त और अनुचित बताया था। हाईकोर्ट ने अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बेबी पाउडर बनाने, उसे बेचने डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाजत दे दी है। 

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