Budget 2021 : करदाताओं को मिल सकता है झटका, टैक्स स्लैब में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं

केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे संसद में बजट (Budget 2021) बजट पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार भी टैक्स स्लैब (Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं करेंगी।

Asianet News Hindi | Published : Jan 22, 2021 1:56 AM IST / Updated: Jan 26 2021, 01:18 PM IST

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे संसद में बजट (Budget 2021) बजट पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी करदाताओं को कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार भी टैक्स स्लैब (Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं करेंगी। हालांकि, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ा कर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। वैसे, इसे 3 लाख रुपए तक किए जाने की मांग उठ रही थी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग को झटका लग सकता है। 

इनकम टैक्स में छूट से मिल सकती है राहत
बहरहाल, इस बजट में सरकार अगर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ाती है, तो करदाताओं को कुछ राहत मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ा कर 2 लाख रुपए कर सकती है, जो अभी 1.5 लाख है। हालांकि, इसे अपर्याप्त कहा जा रहा है। 

निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना
1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय सरकार करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल, कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) का दबाव अर्थव्यवस्था पर ज्यादा है। ऐसे में, सरकार को ऐसी कोशिश करने की जरूरत है, जिससे लोग निवेश बढ़ा सकें। इससे अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिल सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा, जब इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ेगी। 

होम लोन पर बढ़ सकती कटौती की सीमा
1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में होम लोन (Home Loan) के ब्याज और मूल धन, दोनों के भुगतान पर कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच की आय पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपए के लिए 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों पर 30 फीसदी टैक्‍स लगाया जाता है। 

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