
बिजनेस डेस्क। डिजिटल पेमेंट ऐप (Digital Payment App) गूगल पे (G Pay) के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजनेस में गलत तरीके के इस्तेमाल को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने उसके खिलाफ जांच का आदेश जारी किया है। सीसीआई ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा है कि आयोग का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा 4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
महानिदेशक करेंगे जांच
इस मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के महानिदेशक जांच करेंगे। गूगल पे (G Pay) के खिलाफ जांच उसके प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए होगी। आरोप है कि गूगल पे ने बाजार में अनुचित तरीके से अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है। प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 4 बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।
5 कंपनियों के खिलाफ होगी जांच
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 5 इकाइयों अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc), गूगल एलएलसी (Goole LLC), गूगल आयरलैंड लिमिटेड (Google Ireland Limited), गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India Pvt Ltd) और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेस Google India Digital Services) के खिलाफ जांच का आदेश जारी किया है। सीसीआई ने कहा है, ‘‘प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भुगतान को संभव बनाने के लिए ऐप का बाजार मौजूदा मामले में आरोपों की जांच की दृष्टि से संबद्ध बाजार है।’’ नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें थोपी हैं। इसके तहत गूगल पे के प्रतिस्पर्धी ऐप्स को बाजार में पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
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