नॉन-सैलरी ट्रांजैक्शन के लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक बढ़ाई TDS फाइल करने की समय सीमा

केंद्र सरकार ने नॉन-सैलरी ट्रांजैक्शन के लिए जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही के फॉर्म 26क्यू में टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

Asianet News Hindi | Published : Oct 29, 2022 3:40 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नॉन-सैलरी ट्रांजैक्शन के लिए TDS फाइल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने घोषणा किया कि जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही के फॉर्म 26क्यू में टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 

पहले इसे समय सीमा 31 अक्टूबर थी। फॉर्म 26क्यू का उपयोग वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर टीडीएस रिटर्न की तिमाही फाइलिंग के लिए किया जाता है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि अपडेट फॉर्म 26क्यू में टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।

 

 

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टीडीएस फाइल करने वाले इन बातों का रखें ध्यान 
जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही के लिए फॉर्म 26Q दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 की गई है। जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही के लिए अन्य टीडीएस फॉर्म भरने की तय तारीख 31 अक्टूबर 2022 ही रहेगी। फॉर्म 26Q में तिमाही के दौरान भुगतान की गई कुल राशि और ऐसे भुगतानों पर काटे गए टैक्स की जानकारी देनी होती है। इसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पहेली से जीत, किराया, पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य तरह के भुगतान शामिल होंगे।

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