Credit Card New Rules: अगर आप भी क्रेडिट कार्ड कराना चाहते हैं बंद तो यह 10 प्वाइंट्स करेंगे आपकी मदद

Credit Card New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शंस, 2022 नाम के निर्देश 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे और क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर), राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पर लागू होंगे।

Asianet News Hindi | Published : Apr 22, 2022 5:14 AM IST

Credit Card New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक गुरुवार को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और ऑपरेशंस पर अपना मास्टर डायरेक्शंस लेकर आया। भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शंस, 2022 नाम के निर्देश 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे और क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर), राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पर लागू होंगे। निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को जुर्माना अदा करेगा।

क्रेडिट कार्ड बंद करने पर आरबीआई के नियम इस प्रकार हैं:
1) आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने के किसी भी अनुरोध को क्रेडिट कार्ड-जारीकर्ता द्वारा सात कारोबारी दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, इस दौरान कार्ड होल्डर द्वारा सभी बकाया भुगतान किया होना जरूरी है।

Latest Videos

2) क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्ड होल्डर को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से बंद होने के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

3) क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कई चैनल उपलब्ध कराने होंगे।

4) इनमें हेल्पलाइन, समर्पित ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड शामिल हैं।

5) कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा जिसके परिणामस्वरूप अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है।

6) यदि कार्ड जारीकर्ता सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसे खाता बंद होने तक ग्राहक को 500 रुपए प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना चाहिए, बशर्ते अकाउंट में कोई बकाया न हो।

7) यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है।

8) यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्ड होल्डर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कार्डधारक द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया गया है।

9) कार्ड जारीकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ कार्ड बंद होने की जानकारी देनी होगी।

10) क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट बैलेंस, कार्ड हाेल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।

Share this article
click me!

Latest Videos

Almora Bus Accident: मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हुए सफर... जानें क्यों तनाव में था ड्राइवर
Tulsi Vivah 2024: कब है तुलसी विवाह, जानें पूजन का महत्व और शुभ मुहूर्त
LIVE: प्रियंका गांधी ने तिरुवंबदी के कोडेनचेरी में सुखनेर सभा को संबोधित किया
यूपी मदरसा कानून पर आ गया 'सुप्रीम' फैसला, लाखों छात्रों का जुड़ा था भविष्य । SC on UP Madarsa
Rahul Gandhi LIVE : तेलंगाना में जाति जनगणना पर राज्य स्तरीय परामर्श को सम्बोधन