जांच में पाया गया कि WazirX किसी भी कस्टमर के बिना सही डॉक्यूमेंट के बिना क्रिप्टो-मुद्राओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे गलते काम करने वालों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है।
बिजनेस डेस्क. प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) ने क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज (Crypto Currency Exchange) ने जन्मे लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (WazirX), और इसके निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत कारण बताओ शोकॉज नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। मामला 2790.74 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो-मुद्राओं से जुड़े लेनदेन का है।
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वॉलेट में किया गया ट्रांसफर
ईडी ने चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर जांच शुरू की है। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने क्रिप्टो-मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके और फिर उसे बिनेंस में ट्रांसफर करके करीब 57 करोड़ रुपये के मामले में गड़बड़ी की है। WazirX क्रिप्टो-मुद्रा ने इस पूरे लेनदेन की कड़ी कोअनुमति दी थी। जिसमें आईएनआर के साथ क्रिप्टो-मुद्रा का एक्सचेंज, व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और यहां तक कि अपने पूल खातों में रखी गई क्रिप्टो-मुद्रा को अन्य एक्सचेंजों के वॉलेट में ट्रांसफर किया था जिन्हें विदेशियों द्वारा विदेशी स्थानों पर रखा जाता है।
नियमों को किया गया नजरअंदाज
WazirX ने एंटी मनी लॉड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के बेसिक गाइडलाइन और फेमा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेजों को पेश नहीं किया है। जांच की दौरान WazirX के यूजर्स अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से INR 880 करोड़ की आने वाली क्रिप्टो-मुद्रा प्राप्त की है और 1400 करोड़ रुपये की क्रिप्टो-मुद्रा को बिनेंस खातों में ट्रांसफर कर दिया। इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।
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बिना सही डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर करते हैं मनी
जांच में पाया गया कि WazirX किसी भी कस्टमर के बिना सही डॉक्यूमेंट के बिना क्रिप्टो-मुद्राओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे गलते काम करने वालों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है।