
बिजनेस डेस्क। अपने ग्राहकों के परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सभी ईपीएफओ सदस्यों को भविष्य निधि (पीएफ) नामांकन सुविधा देता है। अब ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा कर सकता है। हालांकि, एक ईपीएफ अकाउंट होल्डर को यह याद रखना चाहिए कि वह नया पीएफ नामांकन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते के नामांकित व्यक्ति को बदल सकता है। अब, एक ईपीएफओ ग्राहक को अपने पीएफ नॉमिनी को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछने की जरूरत नहीं है। पीएफ अकाउंट होल्डर नया पीएफ नामांकन दाखिल करके खुद ऐसा कर सकता है।
ईपीएफओ ने ट्वीट कर दी जानकारी
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ईपीएफ/पीएफ नामांकन को ऑनलाइन बदलने की जानकारी देते हुए बताया, "ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नवीनतम पीएफ नामांकन में उल्लिखित पीएफ नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि पीएफ खाताधारक द्वारा नए पीएफ नामांकन के बाद पहले के पीएफ नामांकन को रद्द माना जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
एक ज्यादा बनाए जा सकते हैं नॉमिनी
ईपीएफओ सदस्य ध्यान दें कि वह अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनी को जोड़ सकता है और ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद, किसी और भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
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