EPF Rule Change- 10 प्वाइंट में जानिए कितने इनकम पर देना होगा टैक्स, क्या मिलेगा फायदा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने प्रोविडेंट फंड (PF) में किए गए कंट्रीब्यूशन और उससे मिलने वाले ब्याज को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसमें ब्याज दर से लेकर टैक्स को लेकर तमाम बातें जुड़ी हैं। आइए 10 प्वाइंट में पूरी बात समझते हैं। 

बिजनेस डेस्कः ईपीएफ (EPF) लाखों कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण फाइनांशियल प्लानिंग और रिटायरमेंस इनवेस्टमेंट के का बेहतरीन विकल्प है। सुनिश्चित रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स के लिए ईपीएफ इन्वेस्टमेंट का बेहतर विकल्प है। ऐसे में जानकारी दें कि इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड के नियम में 1 अप्रैल से बदलाव हुआ है। इस नियम के मुताबिक पीएफ में एक सीमा से ज्यादा कंट्रिब्यूशन पर टैक्स लगेगा। नए नियम के तहत अगर एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में कुल कंट्रिब्यूशन 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो उस पर टैक्स लगेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

1 अप्रैल से बदल गए हैं कुछ नियम
ईपीएफ के नए नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। यह नियम सिर्फ पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। आपके पीएफ में कंपनी की तरफ से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा। 

Latest Videos

जानें इससे जुड़ी खास बातें

यह भी पढ़ें- UPI Payment Failed: यूपीआई से पेमेंट फेल्ड होते ही नहीं अटकेगा रुपया, जानें क्या निकाला गया है समाधान

Share this article
click me!

Latest Videos

Devendra Fadnavis के लिए आया नया सिरदर्द! अब यहां भिड़ गए Eknath Shinde और Ajit Pawar
कड़ाके की ठंड के बीच शिमला में बर्फबारी, झूमने को मजबूर हो गए सैलानी #Shorts
समंदर किनारे खड़ी थी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर का कारनामा हो गया वायरल #Shorts
पहले गई सीरिया की सत्ता, अब पत्नी छोड़ रही Bashar Al Assad का साथ, जानें क्यों है नाराज । Syria News
LIVE 🔴: बाबा साहेब का अपमान नहीं होगा सहन , गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बर्खास्तगी की उठी मांग'