
Voluntary PF Contribution: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से EPF (Employees' Provident Fund) की कटौती होती है, तो आपके लिए एक अहम अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने Employees' Provident Funds (EPF) Scheme, 2026 को लागू करते हुए एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। नए नियम के मुताबिक अब हर महीने 1800 रुपए से ज्यादा का EPF योगदान अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि इसे स्वैच्छिक (Voluntary) माना जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने EPF की मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ी कटौती कर दी है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए 12% योगदान का नियम पहले की तरह ही जारी रहेगा।
EPF कानून के तहत फिलहाल वेतन की अधिकतम वैधानिक सीमा 15000 रुपए मंथली तय है। इस आधार पर कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए 12% योगदान की अधिकतम अनिवार्य राशि 1800 रुपए प्रति माह बनती है। नई EPF Scheme, 2026 साफ करती है कि इस सीमा तक योगदान देना जरूरी है। यदि कोई कर्मचारी इससे अधिक राशि अपने भविष्य निधि खाते में जमा करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा।
नहीं। अगर कोई कर्मचारी 1800 रुप से ज्यादा EPF में जमा करना चाहता है, तो कंपनी पर उतनी ही अतिरिक्त राशि जमा करने की कानूनी बाध्यता नहीं होगी। हालांकि, कई निजी कंपनियां आज भी कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक वेतन के आधार पर PF जमा करती हैं। ऐसी व्यवस्था आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन यह कर्मचारी और कंपनी के आपसी समझौते या कंपनी की नीति पर निर्भर करेगी।
नई अधिसूचना से EPF के ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। EPFO हर साल जो ब्याज दर घोषित करता है, वही लागू रहेगी इसके अलावा 12% EPF योगदान का नियम, 15000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा और Employees Pension Scheme (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
EPF Scheme, 2026 को Code on Social Security, 2020 के तहत लागू किया गया है। इसका मकसद पुरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाना, डिजिटल अनुपालन को आसान करना और नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना है। इसी के साथ नई Employees Pension Scheme (EPS), 2026 भी लागू की गई है, जिसने पुरानी पेंशन योजना की जगह ली है।
इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों और कंपनियों पर होगा, जहां PF की कटौती 15000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा से अधिक बेसिक सैलरी पर की जाती है। अब ऐसे मामलों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिरिक्त PF योगदान अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। यानी अगर कोई कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग बढ़ाना चाहता है तो वह पहले की तरह ज्यादा PF जमा कर सकता है। वहीं जरूरत के हिसाब से कम अनिवार्य योगदान तक सीमित रहने का विकल्प भी उसके पास रहेगा। कुल मिलाकर, नई EPF Scheme, 2026 कर्मचारियों को अधिक लचीलापन देती है, जबकि मौजूदा लाभ और मूल नियम पहले की तरह बरकरार रखती है।
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