EPFO Alert: पीएफ अकाउंट हो गया इनएक्टिव? तुरंत कर लें ये काम वरना डूब जाएगा ब्याज का पैसा!

Published : Aug 07, 2026, 12:23 PM ISTUpdated : Aug 07, 2026, 12:24 PM IST
EPFO

सार

EPFO New Rule: ईपीएफओ ने इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट को लेकर जरूरी सलाह दी है। जानें 55 साल से पहले और बाद में रिटायरमेंट पर पीएफ निकालने की टाइमलाइन और ब्याज बचाने के तरीके।

PF Account Rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका भी पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद अपने पीएफ अकाउंट की सुध लेना भूल जाते हैं। लेकिन आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही आपकी जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह बंद करा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया (X) पर अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए एक बेहद जरूरी अलर्ट जारी किया है। ईपीएफओ ने साफ चेतावनी दी है कि समय रहते अपना पैसा न निकालने पर आपका खाता इनऑपरेटिव (Inoperative) यानी निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपको ब्याज का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ का यह नया नियम क्या है और आपको ब्याज के नुकसान से बचने के लिए क्या करना होगा...

EPFO ने इऑपरेटिव अकाउंट को लेकर क्या नोटिस जारी किया है?

 

पीएफ अकाउंट कब इनऑपरेटिव बन जाता है?

सरल शब्दों में कहें तो, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं या कंपनी में काम करना बंद कर देते हैं और आपके पीएफ खाते में नया पैसा जमा होना बंद हो जाता है, तो एक निश्चित समय बाद उस खाते को ईपीएफओ 'इनऑपरेटिव' कैटेगरी में डाल देता है। एक बार खाता इनऑपरेटिव हो गया, तो उस पर मिलने वाला ब्याज रुक सकता है। इसलिए ईपीएफओ ने कहा है कि सही समय पर अपना पैसा निकाल लेना ही समझदारी है।

रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकालने की सही टाइमलाइन

1. अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है और आपने रिटायरमेंट ले ली है:

आपको 58 साल की उम्र पूरी होने से पहले अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको मिलने वाले ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा।

2. अगर आप 55 साल या उससे अधिक की उम्र में रिटायर हुए हैं:

रिटायरमेंट की तारीख से 3 साल के अंदर आपको अपना पीएफ फंड निकाल लेना चाहिए। 3 साल के बाद इस खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, इसलिए समय सीमा के अंदर क्लेम करना जरूरी है।

पीएफ के पैसे को सेफ रखने के 5 आसान तरीके

  1. अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए अपने ईपीएफ खाते का बैलेंस और स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें।
  2. पने खाते में बैंक डिटेल, पैन और पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी यानी KYC हमेशा अपडेट रखें, ताकि क्लेम में कोई अड़चन न आए।
  3. जब भी नई कंपनी जॉइन करें, पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना न भूलें।
  4. रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ द्वारा तय की गई समय-सीमा के अंदर ही अपना पूरा पैसा निकाल लें।
  5. ईपीएफओ समय-समय पर जो भी नए नियम या एडवाइजरी जारी करे, उसकी जानकारी रखें।

PF को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है?

हां, अगर आपका खाता इनऑपरेटिव हो गया है, तब भी आपका जमा पैसा सुरक्षित रहता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर अतिरिक्त ब्याज मिलना बंद हो सकता है।

नौकरी बदलने पर क्या पुराना पीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है?

अगर आप पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी में जाते हैं और पुराना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते, तो जमा होना बंद होने के 36 महीने बाद वह खाता इनऑपरेटिव मार्क हो सकता है। इसीलिए नौकरी बदलते ही पीएफ ट्रांसफर कराना चाहिए।

UAN पोर्टल पर KYC अपडेट होना क्यों जरूरी है?

बिना अपडेटेड KYC (जैसे बैंक अकाउंट और पहचान पत्र) के आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे और पैसा अटक सकता है।

पीएफ क्लेम करने में कितना समय लगता है?

अगर आपकी KYC अपडेट है और ऑनलाइन क्लेम किया गया है, तो आमतौर पर 7 से 20 दिनों के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है।

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर बैलेंस कैसे चेक करें?

आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करके या उमंग (UMANG) ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से पासबुक और बैलेंस देख सकते हैं।

PREV

अर्थव्यवस्था, बजट, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए Business News in Hindi पढ़ें। निवेश सलाह, बैंकिंग अपडेट्स और गोल्ड-सिल्वर रेट्स समेत पर्सनल फाइनेंस की जानकारी Money News in Hindi सेक्शन में पाएं। वित्तीय दुनिया की स्पष्ट और उपयोगी जानकारी — Asianet News Hindi पर।

Read more Articles on

Recommended Stories

UPI पर MDR लगा तो पैसा कौन देगा? ग्राहक या दुकानदार, वित्त मंत्री ने साफ किया
Ardee Industries IPO: पैसा लगाएं या दूर रहें? जानें अलॉटमेंट से लिस्टिंग तक हर बात