EPFO ने करोड़ों खाताधारकों को जारी किया अलर्ट, भूलकर ना करें ये काम नहीं तो खाली हो जाएगा अकाउंट

ईपीएफओ (EPFO) ने अपने ट्वीट में कहा, ईपीएफओ अपने खाताधारकों से फोन कॉल पर कभी भी यूएएन नंबर (UAN Number), आधार नंबर (Aadhaar), पैन (PAN) या बैंक अकाउंट (Bank Account) की जानकारी नहीं मांगता है,  न ही ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर्स को कभी कोई फोन कॉल करता है।

rohan salodkar | Published : Sep 9, 2021 8:53 AM IST / Updated: Sep 09 2021, 02:28 PM IST

बिजनेस डेस्क । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 6 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट किया है। EPFO ने अपने खाताधारकों (PF Account) को Personal information  और किसी भी तरह के app को डाउनलोड करने को लेकर सचेत किया है। ईपीएफओ ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। 

#EPFO never asks it's members to share their personal details. Stay alert & beware of fraudsters.#SocialSecurity #PF #ईपीएफ #Employees #Services pic.twitter.com/FOul1jSNnf

 
UAN Number की जानकारी नहीं मांगी जाती

EPFO ने अपने खाताधारकों को फर्जी कॉल को लेकर अलर्ट किया है।  ईपीएफओ (EPFO) ने अपने ट्वीट में कहा, ईपीएफओ अपने खाताधारकों से फोन कॉल पर कभी भी यूएएन नंबर (UAN Number), आधार नंबर (Aadhaar), पैन (PAN) या बैंक अकाउंट (Bank Account) की जानकारी नहीं मांगता है,  न ही ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर्स को कभी कोई फोन कॉल करता है।

फेक कॉल और फर्जी वेबसाइट के खिलाफ अलर्ट
EPFO ने कहा कि  फर्जी इनकमिंग कॉल से बचने की खाताधारकों को जरूरत है, हैकर आपके ईपीएफ खाते में सेंध लगा सकते हैं। वो EPFO अकाउंट में  लॉग इन करने के बाद इसमें मनचाहा बदलाव करके आपकी सुरक्षित धनराशि को गायब कर सकते हैं। EPFO ने अपने सभी खाताधारकों को इससे बचने का सलाह दी है।  यदि आपने EPFO के अलर्ट की अनदेखी की तो आपका पीएफ अकाउंट खाली हो सकता है।

नई कंपनी ज्वाइन करते समय इस बात का रखें ध्यान
यदि आप प्रायवेट नौकरी कर रहे हैं तो एक संस्थान से नौकरी छोड़ने के बाद नई कंपनी में अपने पीएफ अकाउंट को लेकर जानकारी दे दें, जिससे नई कंपनी आपके  पीएफ अकाउंट को सुचारु रुप से आगे राशि हस्तांतरित कर सके।  इस बात का खास ध्यान रखें कि पुरानी कंपनी का भविष्य निधि (EPF) खाते को नए खाते में मर्ज कर दें। पिछली कंपनी के सभी ईपीएफ खातों को वर्तमान ईपीएफ अकाउंट में मर्ज करना बेहद जरूरी है। इससे ये भी साबित होता है कि आप लगातार नौकरी कर रहे हैं। बता दें कि  ईपीएफ खाते से निकासी 5 साल के बाद टैक्स से मुक्त है।


 

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