फाडा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, BS-IV वाहनों की बिक्री के लिए नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

वाहन डीलरों के अखिल भारतीय संगठन फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से शनिवार को कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वहन ही भेजें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समय सीमा एक अप्रैल से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है

नई दिल्ली: वाहन डीलरों के अखिल भारतीय संगठन फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से शनिवार को कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वहन ही भेजें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समय सीमा एक अप्रैल से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने कहा कि वाहन बाजार में एक साल से भी अधिक समय से नरमी है। मांग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से अब डीलरों के लिए उनके पास बचे बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के स्टॉक को 31 मार्च 2020 तक पूरी तरह बेच पाना भी एक बड़ी चुनौती है।

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बीएस-4 मानक वाहनों की बिलिंग बंद करें

फाडा के अध्यक्ष आशीष काले ने एक बयान में कहा, ‘‘फाडा सभी वाहन विनिर्माताओं से अपील करती है कि वे डीलरों को अब पूरी तरह से बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजे और डीलरों को तत्काल प्रभाव से बीएस-4 मानक वाहनों की बिलिंग बंद करें।’’

फाडा ने अपने सदस्य डीलरों को भेजे एक पत्र में सलाह दी है कि वह 31 मार्च 2020 तक उनके पास बचे हुए बीएस-4 उत्सजर्न मानक वाहनों का परिसमापन करने की योजना बनाएं।

उल्लेखनीय है कि देश में एक अप्रैल के बाद बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाहनों की बिक्री पर पाबंदी होगी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)
 

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