PM Fasal Bima Yojana: किसानों के पास 31 जुलाई तक है मौका, अगर नहीं किया ये काम तो सहना होगा भारी नुकसान

किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना चल रही है, पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हुए फसल का मुआवजा किसानों को दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए काफी कम दिन बचा है। 31 जुलाई आखिरी तारीख है।

बिजनेस डेस्कः मानसून आते ही किसानों ने खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी है। कुछ जगहों पर बुआई पूरी भी हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी फसल का बीमा करा लें। इससे बाढ़ या सूखे की स्थिति में आपके नुकसान की भरपाई हो जाती है। इसलिए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लें। पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए काफी लाभदायक है।

31 जुलाई को पंजीकरण की आखिरी तारीख
प्रधानमंत्री ने किसानों को यह सुविधा कई सालों से दे रखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसान जुड़ें, सरकार ये चाहती है। इससे सूखा या बाढ़ की स्थिति में किसानों को ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। अगर फसल को नुकसान हो तो किसान को बीमा की राशि मिल जाए। इसका लाभ लेने के लिए 31 जुलाई, 2022 तक बीमा करवा लें। तय तारीख चक आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है। 

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बिना रजिस्ट्रेशन के लाभ नहीं
अगर किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करायेंगे तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को किसान बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में www.pmfby.gov.in पर फसलों की बीमा करवाना होता है। किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बुआई संबंधित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। अगर किसानों का किसी बैंक में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) का खाता है, तो बैंक को यह भी जानकारी देनी होगी। जिस फसल की बुआई हुई है, उस फसल के बारे में भी बैंक को जानकारी देना होता है। 

किन फसलों का हो सकता है बीमा
पीएम फसल बीमा योजना में धान, कपास, बाजरा व मक्का को शामिल किया गया है। किसान अगर खरीफ फसल लगा रहे हैं तो 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। अगर फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है। 

फसल के लिए मुआवजा की तय राशि

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