
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने बीमा पॉलिसीधारकों की समस्या को कम करने के लिए इन्श्योरेंस से जुड़े नए नियम बनाए हैं। नए नियम के तहत कस्टमर्स बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि सरकार ने बुधवार को बीमा संबंधी शिकायतों के निष्पक्ष समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम, 2017 में संशोधन किया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि संशोधित नियमों के तहत बीमा कंपनियों और पॉलिसीधारकों के बीच विवादों को लेकर एजेंटों और दूसरे बिचौलियों की ओर से सेवा में कमी संबंधी शिकायत की जा सकती है।
ग्राहकों को क्या मिलेगी सुविधा
अब बीमा पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को ऑनलाइ लोकपाल को दे सकते हैं और साथ ही शिकायतों का निपटारे की प्रक्रिया किस स्थिति में है, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी करके कहा है कि नियमों में जो बदलाव किया गया है, उसके तहत बीमा कंपनियों को कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मिलेगी सुविधा
नए नियम के तहत बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे। लोकपाल सुनवाई के लिए कस्टमर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि लोकपाल की चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन किए गए हैं। चयन समिति में अब ग्राहक अधिकारों को बढ़ावा देने या बीमा सेक्टर में ग्राहक की सुरक्षा को बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।
पिछले साल दिया गया था सुझाव
पिछले साल एक संसदीय पैनल ने बीमा संबंधी शिकायतों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का सुझाव दिया था। संसदीय पैनल ने कहा था कि बीमा लोकपाल के रूप में विवाद और शिकायत सुलझाने के सिस्टम में बदलाव की जरूरत है।
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