मोटर व्हीकल संशोधन बिल को ग्रीन सिग्नल, हेलमेट न लगाने पर देना होगा 1000 रु. जुर्माना

सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। इसके तहत अब नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 

rohan salodkar | Published : Jul 3, 2019 8:51 AM IST / Updated: Jul 12 2019, 04:57 PM IST

नई दिल्ली. सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। इसके तहत अब नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माने लग सकता है। ओवर स्पीड करते पकड़े गए तो 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी जबकि ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। अब इस बिल को पारित करवाने के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र का इंतजार कर रही है।

बिल में बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग करते पाए जाने पर 2,000 रुपए, हेलमेट न लगाने वालों को 1,000 रुपए जेब से निकालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 3 महीने के लिए लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा। नाबालिगों द्वारा नियम तोड़ने पर अब सीधे तौर पर वाहन मालिक और अभिभावक जिम्मेदार होंगे। इसके तहत न सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा बल्कि 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपए जुर्माने भी देना होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वर्तमान समय में 100 रु. का हर्जाना देना होता है, लेकिन इस बिल के बाद जुर्माने की राशि बढ़कर 500 रुपए हो जाएगी।

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