Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख नजदीक- Form 16 की मदद से जल्द भर लें ITR, इन टिप्स को करें फॉलो

अभी तक आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको जल्दी इसे भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपको पता नहीं है कि इसे कैसे भरा जाए, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और इनकम टैक्स फाइल कर लें। 

नई दिल्लीः अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें। आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। तमाम कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 (ITR Form 16) भी जारी कर दिए हैं। फॉर्म 16 से ही कर्मचारी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो पहले से इसे भरते आ रहे हैं, उन्हें इसे भरनें में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार इनकम टैक्स के दायरे में आए हैं, उन्हें इसे भरने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें फॉर्म-16 के बारे में कई बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम आपको ये सारी डिटेल बताते हैं। 

क्या होता है फॉर्म 16
किसी भी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। इसमें सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी डिटेल दी गई होती है। अगर कर्मचारी ने एचआरए या कहीं इनवेस्ट करके टैक्स बचाया है, तो उसकी जानकारी भी फॉर्म 16 में होती है। मतलब ये कि फॉर्म 16 एक कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट होता है। इसे कंपनी सरकार के पास भी जमा कराती है। 

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तीन कैटेगरी में बंटे हैं टैक्स पेयर्स
जानकारी दें कि टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर को अलग-अलग रेंज में टैक्स भरना होता है। जिस प्रकार से इनकम होगी, उतना ही टैक्स भी पे करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडीविजुअल टैक्सपेयर को 3 कैटेगरी में बांटा है। श्रेणियों में बांटा है। इनमें 60 वर्ष से कम, वरिष्ठ नागरिक उम्र 60 से 80 वर्ष, अति वरिष्ठ नागरिक उम्र 80 वर्ष से ऊपर शामिल हैं। जिन्हें पेंशन मिलता है और वे टैक्स के दायरे में आते हैं, तो उनका टीडीएस कटके ही पेंशन आएगा। इसलिए उन्हें खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

ध्यान दें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। इंडिविजुअल यानी सैलरी, पेंशन इनकम, एक मकान से इनकम या अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है। वहीं कैपिटल गेन में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने पर ITR-2A चुनें। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। 

यह भी पढ़ें- Income Tax New Rule: अब बुजुर्गों को भी भरना होगा टैक्स, नहीं मिलेगी कोई छूट- जानिए क्या है नया नियम 

 

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