अगर गलत बैंक अकाउंट में पैसा हो गया है ट्रांसफर, अपना रुपया वापस पाने का यह है आसान तरीका

अपने बैंक को तुरंत सूचित करें कि आपने गलत बेनिफ‍िशरी (Wrong Beneficiary) के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर (Money Transfer) किया है, कस्टमर केयर नंबर (Customer Care Number) पर कॉल करें।

Asianet News Hindi | Published : Dec 18, 2021 9:38 AM IST

बिजनेस डेस्‍क। कई बार हम में से अध‍िकतर लोग जल्‍दबाजी में गलत अकाउंट नंबर (Wrong Account Number) पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद पछताते हैं कि आख‍िर उन्‍होंने यह कैसे कर दिया। उसके बाद उन्‍हें इस बात की भी जानकारी नहीं होती है वो पैसा वापस कैसे रिटर्न मिल सकता है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी अनजान और गलत अकाउंट नंबर पर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आप उसे कैसे पा सकते हैं।

क्या हैं आरबीआई के नियम?
आरबीआई के अनुसार भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से बेनिफि‍शरी अकाउंट नंबर की जानकारी रेमिटर/ ऑरिजिनेटर के पास है। जबकि निर्देश अनुरोध में बेनिफ‍िशरी के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा, और फंड ट्रांसफर मैसेज के हिस्से के रूप में ले जाया जाएगा, क्रेडिट देने के उद्देश्य से केवल अकाउंट नंबर पर ही निर्भर रहना होगा। यह ब्रांच में होने वाले ट्रांजेक्‍शन अनुरोधों और ऑनलाइन/इंटरनेट वितरण चैनल के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दोनों के लिए लागू है। यदि आपने राशि को गलत खाते में ट्रांसफर कर दिया है और अकाउंट डिटेल अमान्य है, तो आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।

लेकिन क्या होगा यदि अकाउंट नंबर वैध है और ट्रांजेक्‍शन सफल है?
आरबीआई नोटिफ‍िकेशन के अनुसार बैंकों को ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर उपयुक्त डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें ग्राहकों को सलाह दी जाए कि क्रेडिट पूरी तरह से बेनिफ‍िशरी के अकाउंट नंबर की की जानकारी के आधार पर होगा और इसके लिए बेनिफ‍िशरी के नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा। आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है कि बैंकों से आम तौर पर अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले बेनिफ‍िशरी के नाम और अकाउंट नंबर की जानकारी का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, यदि आप गलती से गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप अक्टूबर 2010 से आरबीआई के दिशानिर्देशों की जानकारी देकर अपने बैंक से रीइंबर्समेंट का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, यह ट्रांजेक्‍शन रिवर्सल की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राप्तकर्ता पर निर्भर करता है।

अपना पैसा कैसे वापस पाएं
यदि रेमिटेंस करने के लिए आवश्यक बेनिफि‍शरी डि‍टेल (जैसे एमएमआईडी, मोबाइल नंबर) गलत हैं, तो ट्रांजेक्‍शन के कैंसल होने की ज्‍यादा संभावना है। यदि आप एक अकाउंट का उपयोग करके धन भेज रहे हैं, तो उस अकाउंट नंबर की जांच करें जिसमें आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि राशि केवल अकाउंट नंबर के आधार पर जमा की जाएगी, जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वेबसाइट ने कहा है।

अपने बैंकों को दें तुरंत सूचना
गलत ट्रांसफर के मामले में, अपने बैंक को तुरंत सूचित करें कि आपने गलत बेनिफ‍िशरी के अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया है, कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। लेन-देन की तारीख और समय के साथ-साथ अपना अकाउंट नंबर और उस अकाउंट नंबर को भी नोट कर लें, जिसमें गलती से फंड ट्रांसफर किया गया था। आपको शाखा में जाने के लिए कहा जा सकता है। अपनी बैंक शाखा में जाएं, विवरण के साथ गलत हस्तांतरण का एक लिखित आवेदन जमा करें। यदि आवश्यक हो तो स्क्रीनशॉट संलग्न करें।

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क्‍या है पूरा प्रोसेस
बैंक एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा और आपको बैंक और उस अकाउंट की ब्रांच की डिटेल प्रदान करेगा जहां धन ट्रांसफर किया गया है। यदि यह उसी बैंक में है, तो आप सीधे प्राप्तकर्ता से जांच कर सकते हैं और रिवर्सल के लिए कह सकते हैं।  यदि यह एक अलग बैंक में है, तो प्राप्तकर्ता की शाखा में जाना और लिखित, ई-मेल संचार और स्क्रीनशॉट के साथ उसी पर चर्चा करना बेहतर है। ऐसी परिस्थितियों में, लाभार्थी की शाखा गलत लाभार्थी को कॉल कर सकती है और अनुरोध कर सकती है कि गलत क्रेडिट को रेमिटर को फिर से ट्रांसफर किया जाए।

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क्या बैंक गलत बेनिफ‍िशरी की अनुमति के बिना पैसे ट्रांसफर कि‍या जा सकता है?
गलत बेनिफ‍िशरी की अनुमति के बिना, रिकवरी करना असंभव है। प्रोसेस थोड़ मुश्‍किल है लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उसके अकाउंट में गलती की गई थी और बैंक को ट्रांजेक्‍शन को रद्द करना होगा और रेमिटर को रुपया ट्रांसफर करना होगा। कोई भी भुगतान करने से पहले लाभार्थी के खाता अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को दोबारा जांचना महत्वपूर्ण है। यह गलत अकाउंट में धन भेजने की किसी भी प्रकार की भूल से बचने में सहायता कर सकता है।

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