अगर आप भी भरते हैं इनकम टैक्स, तो यह खबर है आपके लिए

Published : Sep 13, 2019, 03:51 PM ISTUpdated : Sep 13, 2019, 03:53 PM IST
अगर आप भी भरते हैं इनकम टैक्स, तो यह खबर है आपके लिए

सार

यदि आपने पिछले फायनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो यह खबर आपके लिए है। नए नियम के अनुसार अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा।

नई दिल्ली. यदि आपने पिछले फायनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो यह खबर आपके लिए है। नए नियम के अनुसार अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने ई-असेसमेंट स्कीम तैयार की है। इस योजना के तहत एक नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा। जिसके जरिये आयकरदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे।

मीडियेटर की भूमिका निभाएगा ई-असेसमेंट सेंटर
हाल ही में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकरदाताओं को सीधा नोटिस भेजता था। जिसका आयकरदाताओं को जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब ई-असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर्स और आयकर विभाग के बीच मीडियेटर की भूमिका निभाएगा।

तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा कार्रवाई
ई-असेसमेंट सेंटर सबसे पहले इनकम टैक्स से जुड़े मामलों की जांच करेगा, इसके बाद संबंधित टैक्स पेयर से नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। आयकरदाता की तरफ से सेटिस्फायड जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।

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