पैन को आधार से लिंक न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं अगर आपने 31 मार्च से तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है और आपका पैन कार्ड इनैक्टिव हो जाता है तो आपको कौन से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स के अनुसार आईटीआर दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य आई-टी प्रोसेस के लिए 31 मार्च तक पैन और आधार को मार्च 2023 तक लिंक नहीं किया गया है। हालांकि, पैन को आधार से लिंक न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं अगर आपने 31 मार्च से तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है और आपका पैन कार्ड इनैक्टिव हो जाता है तो आपको कौन से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
इन परिणामों को भुगतने के लिए रहें तैयार
1) सीबीडीटी द्वारा बुधवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पैन, जो आधार से लिंक नहीं है, 31 मार्च, 2023 के बाद "निष्क्रिय" हो जाएगा।
2) जो करदाता 30 जून, 2022 तक अपने पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए का विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, जुर्माना 1,000 रुपए तक बढ़ जाएगा।
3) अंतिम विस्तारित अधिसूचित तिथि तक आधार संख्या को सूचित करने में विफलता के मामले में, व्यक्ति को आवंटित पैन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
4) इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 114एएए में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वह अपने पैन को प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होगा और इस तरह के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
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5) व्यक्ति इनैक्टिव पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा।
6) लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7) इनैक्टिव पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है।
8) पैन के इनैक्टिव होने के बाद दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता है
9) पैन के इनैक्टिव हो जाने पर उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी।
10) इन सब के अलावा, टैक्सपेयर्स को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों जैसे कई अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंडों में से एक है।