Income Tax Department ने 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए, चेक करें अपना अकाउंट

Published : Jan 20, 2022, 06:36 PM ISTUpdated : Jan 20, 2022, 06:40 PM IST
Income Tax Department ने 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए, चेक करें अपना अकाउंट

सार

Income Tax Department ने कहा कि   31 दिसंबर शाम 7 बजे तक AY 2021-22 के लिए 5.78 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। वहीं विभाग ने  1,72,01,502 मामलों में 56,765 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,22,774 मामलों में 1,02,428 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया है।

बिजनेस डेस्क : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि 1 अप्रैल 2021 से 17 जनवरी 2022 के बीच 1.74 करोड़ करदाताओं को ₹1.59 ट्रिलियन (1.59 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का रिफंड जारी किया गया है। आईटी विभाग ने ट्वीट किया, “1,72,01,502 मामलों में 56,765 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,22,774 मामलों में 1,02,428 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।

आईटी विभाग ने ट्वीट कर जारी किए आंकड़े
आईटी विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर की शाम 7 बजे तक AY 2021-22 के लिए 5.78 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि 1,72,01,502 मामलों में 56,765 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,22,774 मामलों में 1,02,428 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।
 

अभी बढ़ेगा आंकड़ा
अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, दरअसल वित्त विभाग ने उन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल (ITR filing) करने की समय सीमा जिनके खातों की लेखा-परीक्षा की आवश्यकता है और कॉरपोरेट्स के लिए AY 2021-22 के लिए क्रमशः 15 फरवरी 2022 और 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।

सीबीडीटी (CBDT) ने कहा कि महामारी के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में इन समय सीमा को बढ़ाया गया था।

पेनाल्टी समेत 31 मार्च तक जमा कर सकते है रिटर्न
अन्य करदाताओं के लिए, अपना कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 थी और जो लोग समय सीमा से चूक गए वे 31 मार्च 2022 तक जुर्माना सहित विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ₹5 लाख से अधिक आय के लिए जुर्माना ₹5,000 है, जबकि ₹5 लाख से कम आय के लिए जुर्माना ₹1,000 है।

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