इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी सुविधा, ITR फॉर्म-1, 2 ऑफलाइन भी कर सकते हैं फाइल

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की फाइलिंग के लिए ऑफलाइन सुविधा की भी शुरुआत की है।

Asianet News Hindi | Published : Apr 6, 2021 5:29 AM IST / Updated: Apr 06 2021, 11:04 AM IST

बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की फाइलिंग के लिए ऑफलाइन सुविधा की भी शुरुआत की है। ऑफलाइन की यह सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। यह नई टेक्नोलॉजी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन (JSON) पर बेस्ड है। ऑफलाइन सुविधा विंडोज-7 या उसके बाद के अपडेट्स के साथ कम्प्यूटर पर डाउनलोड की जा सकती है।

आईटीआर फाइल करने वालों को सुविधा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऑफलाइन सुविधा सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है। इनके अलावा सभी आईटीआर को बाद में जोड़ा जाएगा। आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कम आय वाले टैक्सपेयर्स करते हैं। सहज फार्म वे टैक्सपेयर्स आईटीआर भर सकते हैं, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है। 

कौन भर सकते हैं आईटीआर-4
आईटीआर-4 वे व्‍यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपए सालाना तक है। इसके साथ ही जिनकी आय का जरिया कोई कारोबार या प्रोफेशन है। रिटर्न दाखिल करने के लिहाज से नई सुविधा काफी आसान है. इससे करदाताओं को सुविधा होगी। इसमें बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) के जरिए मदद दी गई है। इसके साथ ही गाइडलाइन नोट, सर्कुलर और कानून के प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स बिना किसी समस्या के रिटर्न फाइल कर सकें।

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