Income Tax Return फाइल करने का नया अपडेट- इस तारीख से पहले भरें रिटर्न, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

इनकम टैक्स फाइल करने का नया अपडेट जान लें। अगर आप आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर लें। आपकी कंपनी ने आपको फॉर्म 16 भी दे दिया होगा। भरने का तरीका भी जान लें।

Moin Azad | Published : Jul 8, 2022 7:17 AM IST

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है। अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें। आखिरी तारीख नजदीक है। अगर तय की गई तिथि के बाद आईटीआर फाइल किया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। तमाम कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 (ITR Form 16) भी जारी कर दिए हैं। इसलिए। जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर लें। जानकतारी दें कि अंत‍िम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स के रिटर्न फाइल करने से लोड बढ़ जाता है और ऐसे में द‍िक्‍कत होती है। इससे रिटर्न फाइल करने में देरी हो सकती है। 

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना
आपको बता दें वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई 2022 है। इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने पर आयकर की धारा 234A और धारा 234F के तहत पेनल्टी देनी होगी। पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है। इसके अलावा ज‍िन्‍हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंत‍िम तारीख 31 अक्टूबर 2022 तय की गई है। जिस बिजनेस में टीपी रिपोर्ट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2022 है। 

क्या होता है फॉर्म 16
किसी भी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। इसमें सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी डिटेल दी गई होती है। अगर कर्मचारी ने एचआरए या कहीं इनवेस्ट करके टैक्स बचाया है, तो उसकी जानकारी भी फॉर्म 16 में होती है। मतलब ये कि फॉर्म 16 एक कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट होता है। इसे कंपनी सरकार के पास भी जमा कराती है। 

तीन कैटेगरी में बंटे हैं टैक्स पेयर्स
जानकारी दें कि टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर को अलग-अलग रेंज में टैक्स भरना होता है। जिस प्रकार से इनकम होगी, उतना ही टैक्स भी पे करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडीविजुअल टैक्सपेयर को 3 कैटेगरी में बांटा है। श्रेणियों में बांटा है। इनमें 60 वर्ष से कम, वरिष्ठ नागरिक उम्र 60 से 80 वर्ष, अति वरिष्ठ नागरिक उम्र 80 वर्ष से ऊपर शामिल हैं। जिन्हें पेंशन मिलता है और वे टैक्स के दायरे में आते हैं, तो उनका टीडीएस कटके ही पेंशन आएगा। इसलिए उन्हें खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

ध्यान दें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। इंडिविजुअल यानी सैलरी, पेंशन इनकम, एक मकान से इनकम या अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है। वहीं कैपिटल गेन में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने पर ITR-2A चुनें। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं।

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