सार
आपका टीडीएस कट जाता है और आप इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। टैक्स जैसी बातें अक्सर लोगों को झंझट वाली लगती है। इसलिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं ताकि आप टीडीएस के बारे में जान सकें। पैन कार्ड से आसानी से यह जानकारी ली जा सकती हा।
बिजनेस डेस्कः अभी के वक्त में एक ही इंसान के इनकम के कई सोर्स होते हैं। सभी इनकम में उसका टीडीएस (TDS) भी कटता है। ऐसे में उन्हें जानकारी नहीं होती कि टीडीएस कितना कटा और कब कटा। कुछ लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो रिटर्न भी दाखिल नहीं करते हैं। इसके बावजूद टीडीएस की रकम कट जाती है। इस तरह की कई शंकाएं लोगों को होती हैं। टैक्स से जुड़ी चीजें अधिकतर लोगों को समझने में टफ लगता है। इस कारण लोग इनकम टैक्स, टीडीएस जैसी चीजों से दूर रह कर अपना जॉब करना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हम कुछ उपयोगी जानकारी। दे रहे हैं। जिससे PAN कार्ड के जरिये ही आप जान जाएंगे कि आपका टीडीएस कटा है या नहीं।
टीडीएस क्या है
सबसे पहले ये समझिये कि टीडीएस क्या है। आईटी के नियमों के मुताबित एक निश्चित रकम के भुगतान के बाद उसपर टैक्स अप्लाई होता है, ये कमीशन सैलरी या अन्य स्त्रोत से होने वाली आय पर मिलता है। इस पर ही टैक्स का एक हिस्सा अलग से काट लिया जाता है। ये डिडक्ट की गई रकम आपके पैन कार्ड के खाते में जमा हो जाती है।
टीडीएस की रकम होती है वापस
यदि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको टीडीएस का ये पैसा वापस मिल जाता है। इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर में पैन नंबर डालते ही आपका पूरा रिकॉर्ड इसमें अटैच हो जाता है। यदि आप टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर हैं तो टीडीएस की रकम वापस हो जाती है। टीडीएस के संबंध में जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान है। इसके लिए पैन कार्ड के जरिए एक प्रोसेस की जाती है। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपको अपने टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
ऐसे लें टीडीएस की जानकारी
- www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- लॉगिन करें। रजिस्टर नहीं हैं तो पहले रजिस्टर करें। फिर लॉगिन करें
- रजिस्टर करने के लिए पैन कार्ड पर दी गई जानकारी भरें और ओटीपी या ई-मेल के जरिए रजिस्टर करें
- अकाउंट फॉर्म 26AS Tax Credit वाले विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद View Tax पर क्लिक करें
- यहां ITR का साल और फाइल टाइप सेलेक्ट करें
- अब आपको TDS की पूरी जानकारी मिल जाएगी
- अगर आपकी आय INCOME TEX SLAB में नहीं आती है तो आप इस पैसे के लिए अलग से ITR भर सकते हैं
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