ITR वेरीफाई करने से लेकर PAN से आधार को लिंक करने तक…समय से निपटा लें अपने ये जरूरी काम

हर साल की तरह इस वर्ष भी हर व्यक्ति को वित्तीय समय-सीमाओं की सूची तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने में अगर आप लेट होते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आज हम आपको हम 2022 की 5 ऐसी महत्वपूर्ण वित्तीय समय सीमाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। 
 

नई दिल्ली :  नए साल आगाज हो चुका है, हर वर्ष की तरह इस साल भी हम उन सभी अहम वित्तीय समय-सीमाओं की सूची तैयार करते हैं, जिन्हें हम किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन कामों को समय पर न करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस वर्ष भी ऐसी पांच महत्वपूर्ण वित्तीय समय सीमाएं हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है.

पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा
अगर आपने लेखा संख्या यानी PAN  से आधार को लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च 2022 तक इस काम को जरूर निपटा लें, क्योंकि इस तारीख तक अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपको 1000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234 एच (23H) जोड़ा था। इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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Advance Tax पेंमेंट करने की आखिरी तारीख
फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स (advance tax instalments) भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 है। अगर आज आप चूक गए, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि किसी व्यक्ति को एक साल में अनुमानित लायबिलिटी (estimated lovability) 10,000 रुपये से अधिक है, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों पर (60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति), जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है, उनको एडवांस टैक्स भरना आवश्यक नहीं है। वहीं वेतनभोगी व्यक्ति जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें इस समय सीमा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियोक्ता पहले ही उनकी ओर से टीडीएस काट लेते हैं।  

ITR वेरीफाई करने की आखिरी तारीख 
असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, लेकिन जिन टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स भर दिया था और किसी वजह से  ITR को वेरीफाई नहीं कर पाएं हैं, उनको आयकर विभाग ने राहत प्रदान दी है। अब वे इस प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों के भीतर उसे वेरीफाई करना होता है, ऐसा न करने पर आईटीआर को निष्क्रिय माना जाता है।

28 फरवरी तक जीवन बीमा प्रमाणपत्र जमा करें पेंशनर्स 
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और बुर्जुगों के स्वास्थ्य को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 कर दिया है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित तारीख तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए थे। लेकिन इस तारीख की समाप्ति से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि ऐसा ना करने से पेंशनभोगी की पेंशन रोक दी जाएगी। सरकारी पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा पेंशन भुगतान प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाण जमा करना होता है। हर पेंशनर को वार्षिक आधार पर 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होता है।

टैक्स सेविंग अभ्यास 
अगर आपने फिस्कल ईयर 2021-22  के लिए पुराने टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो सुनिश्चित करें कि आपने 31 मार्च, 2022 तक अपना कर बचत अभ्यास पूरा कर लिया है. इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 80 सी के तहत आपको डिडक्‍शन और एग्‍जेम्‍पशन का लाभ मिलता है। सभी करदाताओं को अपनी आय का एक हिस्सा आयकर कटौती का दावा करने के लिए निवेश करना चाहिए। यह टैक्‍स देनदारी घटाने में सहायता करते हैं। टैक्‍सपेयर्स इस सेक्‍शन में शामिल विभिन्न विकल्पों में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
 

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