ITR Filing: 31 दिसंबर की लास्‍ट डेट के अंदर ही क्‍यों फाइल करें अपना रिटर्न, यहां जानिए कारण

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (Income Tax Department)  की ओर से कहा गया है कि एवाई 2021-22 के लिए पहले ही 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं और शेष करदाताओं (Taxpayers) से 31 दिसंबर, 2021 की नियत तारीख तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 30, 2021 7:32 AM IST

बिजनेस डेस्‍क। वित्‍त वर्ष 2021 या असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्‍ट तिथि 31 दिसंबर, 2021 की मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगी। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (Income Tax Department)  की ओर से कहा गया है कि एवाई 2021-22 के लिए पहले ही 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं और शेष करदाताओं (Taxpayers) से 31 दिसंबर, 2021 की नियत तारीख तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। कर विभाग के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि करदाताओं की सामान्य श्रेणी को कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्‍सपेयर्स के एक बड़े वर्ग ने आई-टी विभाग से आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाने का आग्रह किया है, उनका दावा है कि उन्हें नए पोर्टल पर कर रिटर्न दाखिल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विस्तार की कम संभावनाओं के साथ, करदाताओं को नियत तारीख के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए। आइए आपको भी बताते हैं कि अगर आप लास्‍ट डेट तक आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको किस तरह से नुकसान हो सकता है।

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31 दिसंबर है ड्यू डेट
31 दिसंबर, 2021 की नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह दंड के साथ आएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2021 है, जबकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। यदि व्यक्ति आगामी नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो वे चालू वर्ष के लिए किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और इन नुकसानों को चालू वर्ष की आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

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हो सकते हैं इस तरह के नुकसान
सीधे शब्दों में कहें तो एक करदाता व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ के तहत होने वाले किसी भी नुकसान को बाद के वर्ष में आगे नहीं ले जा सकेगा। इसके अलावा, वे हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत 2 लाख रुपये से अधिक के नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि से चूकने पर, करदाताओं को भी ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा यदि वे वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अतिरिक्त करों के लिए धनवापसी के हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट देरी के लिए टैक्सपेयर्स को जिम्मेदार ठहराएगा। अंत में, 5,00,000 रुपए से अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करते समय 5,000 रुपए का शुल्क या जुर्माना देना होगा। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस या फाइल 1,000 रुपए होगी।

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