देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ फैसले लिए हैं। इनके तहत अब मोबाइल वॉलेट के जरिए ही वे सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, जो बैंक अकाउंट में मिलती हैं।
बिजनेस डेस्क। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ फैसले लिए हैं। इनके तहत अब मोबाइल वॉलेट के जरिए ही वे सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, जो बैंक अकाउंट में मिलती हैं। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में रिजर्व बैंक की ओर से जो फैसले लिए गए हैं, उनसे मोबाइल वॉलेट यूजर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट्स कंपनियों को यह मंजूरी दी है कि उनके ग्राहक RTGS और NEFT के जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल, मोबाइल वॉलेट से मनी ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट्स के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मनी ट्रांसफर किया जा सकता है।
मैक्सिमस बैलेंस की लिमिट दोगुनी
बता दें कि रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट की मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट को पहले ही दोगुना कर दिया है। अब यूजर अपने वॉलेट में 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए रख सकते हैं। अब मोबाइल वॉलेट बैंक अकाउंट की तरह काम करेंगे। यूजर्स आसानी से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहीं NEFT और RTGS की मंजूरी मिलने से अब वॉलेट से किसी बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही एटीएम (ATM) से पैसे निकालने की सुविधा भी मिल गई है।
रविवार को नहीं काम करेगा RTGS
जानकारी के मुताबिक, रविवार 18 अप्रैल को दिन के 2 बजे तक RTGS सर्विस काम नहीं करेगी। इसकी वजह बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि आपदा के समय RTGS सिस्टम की रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल को RTGS की टेक्निकल टीम इसके अपग्रेडेशन पर काम करेगी। इसके चलते सेवाएं बाधित रहेंगी। इसलिए ग्राहकों से कहा गया है कि वे पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें।