लॉकर में रखा सोना चोरी हो गया तो क्या बैंक देगा पैसा? जानें नियम

Published : Apr 29, 2025, 07:44 PM IST

Bank Locker Gold Rules: अक्षय तृतीया पर सोने की शॉपिंग जमकर की जाती है। इसके बाद बहुत से लोग सोना बैंक लॉकर में रख देते हैं, ताकि वो सेफ रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक लॉकर में रखा सोना चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या बैंक इसका मुआवजा देगा? 

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क्या सभी बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं

ज्यादातर बैंक कोई भी कीमती सामान या गोल्ड ज्वैलरी वगैरह रखने के लिए लॉकर सुविधा देते हैं। ये बैंक की सभी ब्रांच में नहीं होता है। सिक्योरिटी कारणों से सिर्फ कुछ ही बैंक ब्रांच में यह उपलब्ध होता है।

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क्या बैंक लॉकर में सोना रखना फ्री होता है

जब आप बैंक लॉकर में गोल्ड, ज्वैलरी या कोई कीमती सामान रखते हैं, तो उसके लिए सालाना एक चार्ज देना पड़ता है। लॉकर का रेंट उसके साइज पर निर्भर करता है और बैंक लॉकर जिस भी ब्रांच में है, उसके लोकेशन पर।

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बैंक लॉकर में सोना है, इसका प्रूफ क्या होता है

बैंक लॉकर देने के साथ कस्टमर्स को कई अधिकार दिए जाते हैं। लॉकर एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। जिस पर बैंक और कस्टमर दोनों के साइन होते हैं।

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बैंक लॉकर से सोना चोरी हो जाए तो क्या होगा

नियम कहता है कि, लॉकर में रखी कोई भी चीज अगर चोरी होती है या उसे नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। उसे उसका संचालन सही तरह से करना होता है। अगर किसी वजह से लॉकर वाले बैंक में आग लग जाती है या चोरी, सेंधमारी, डकैती हो जाती है या वो बिल्डिंग गिर जाती है तो बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है यानी मुआवजा देना पड़ता है।

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बैंक लॉकर से सोना चोरी होने पर कितना मुआवजा मिलता है

आपके लॉकर का जितना भी किराया होता है, बैंक उसका 100 गुना पैसा ही मुआवजे के तौर पर देता है। भले ही लॉकर में इससे ज्यादा या कम की संपत्ति हो। जैसे अगर आप लॉकर का रेंट 1,000 रुपए दे रहे हैं तो बैंक चोरी हुए गोल्ड या संपत्ति के बदले सिर्फ 1 लाख रुपए ही देगा।

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बैंक लॉकर में नुकसान का मुआवजा कब नहीं मिलता है

प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमला या फिर दंगे की वजह से लॉकर में रखे सामान को अगर नुकसान पहुंचता है तो बैंक मुआवजा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात कि लॉकर की रखी चीजों का इंश्योरेंस भी नहीं होता है।

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