
अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिलायंस होम फाइनेंस में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। 45 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर प्रतिबंध लगाने के एक महीने बाद सेबी ने उनके बेटे अनमोल के खिलाफ यह कदम उठाया है.
सेबी ने आरोप लगाया है कि जय अनमोल अंबानी ने रिलायंस कैपिटल सहित अन्य रिलायंस एडीएजी समूह की कंपनियों को जीपीसीएल (सामान्य उद्देश्य कार्यशील पूंजी) संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में उचित सावधानी नहीं बरती। सेबी ने कहा कि जय अनमोल जब रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में थे, तब उन्होंने जीपीसीएल ऋणों को मंजूरी दी थी। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस तरह के ऋणों को मंजूरी नहीं देने के स्पष्ट निर्देश के बाद भी उन्होंने मंजूरी दे दी थी।
अनमोल अंबानी ने वीज़ा कैपिटल पार्टनर्स को 20 करोड़ रुपये और अक्यूरा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का ऋण देने की मंजूरी दी थी। 11 फरवरी, 2019 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि आगे कोई जीपीसीएल ऋण न दिया जाए, लेकिन अनमोल ने 14 फरवरी को ऋण स्वीकृत कर दिया था. रिलायंस होम फाइनेंस से धन की हेराफेरी और गबन के आरोप में सेबी ने अनिल अंबानी पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था.
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