बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास! अब कोई भी बैंक खाताधारक 4 नॉमिनी जोड़ सकेगा। इससे बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड रकम को उसके सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
Banking Amendment Bill 2024: बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में 3 दिसंबर को पास हो गया। इस संशोधन बिल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा कि अब बैंक अकाउंट से 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसमें कुल 19 संशोधन हैं।
बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पास होने के बाद आम लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके लागू होने के बाद बैंक खाताधारक अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे। नॉमिनी बनाने के भी 2 तरीके होंगे। पहला ये कि सभी नॉमिनी को एक साथ तय हिस्सेदारी देना। दूसरा, नॉमिनी को एक सीक्वेंस में रखना, जिससे एक के बाद एक नॉमिनी को पैसा मिलेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा विकल्प चुनते हैं।
बता दें कि इस इस बिल में इस संशोधन का उद्देश्य ये है कि अनक्लेम्ड अमाउंट को उसके सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाया जा सके। बता दें कि मार्च, 2024 तक देशभर के अलग-अलग बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपए की वो रकम पड़ी है, जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। यानी इस रकम को लेकर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है।
बता दें कि भारत सरकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। इस संशोधन के बाद 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, ब्याज और मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे निवेशक IEPF के जरिए अपनी रकम पाने का दावा कर सकेंगे।
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