31 March तक खुले रहेंगे बैंक : RBI ने जारी किया ये आदेश, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पूरा करना होगा ये काम

आरबीआई के आदेश के मुताबिक अब 31 मार्च को सभी बैंकों की सभी ब्रांच खुली रहेंगी। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंक कार्य नहीं करेंगे।

Piyush Singh Rajput | Published : Mar 22, 2023 8:16 AM IST / Updated: Mar 22 2023, 01:56 PM IST

बिजनेस डेस्क. मार्च क्लोजिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई (RBI) के आदेश के मुताबिक अब 31 मार्च को सभी बैंकों की सभी ब्रांच खुली रहेंगी। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंक कार्य नहीं करेंगे। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले सरकार से जुड़े सभी प्रकार के लेनेदेन (ट्रांजेक्शन) पूरे हो जाने चाहिए।

क्या है RBI का आदेश?

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आरबीआई के इस आदेश के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) से होने वाले सभी ट्रांजैक्शन इस बार 31 मार्च की रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही स्पेशन क्लियरिंग की व्यवस्था की जा रही है जिससे सरकारी चेक के कलेक्शन 31 मार्च की से लेकर 1 अप्रैल की दोपहर तक पूरे हो सकें।

नॉर्मल वर्किंग आवर्स तक जारी रखें लेनदेन

RBI ने बैंकों को भेजे अपने ऑर्डर में कहा है कि सभी बैंक 31 मार्च, 2023 को अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स तक सरकारी लेनदेन व उससे संबंधित काउंटर्स को खुला रखें। इसके अलावा 31 मार्च को सरकारी चेकों का कलेक्शन भी किया जाए जो अगले दिन दोपहर तक क्लियर हो सकेंगे। आरबीआई की भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) इससे जुड़े जरूरी निर्देश भी जारी करेगा।

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