डिजिटल ऐप लोन के चक्कर में पड़कर भोपाल में एक हंसते-खेलते परिवार ने खुदकुशी कर ली। ऐप पर आसानी से लोन देने वाली ये कंपनियां कई बार लोगों को इतना तंग करती हैं कि वो मजबूरी में आत्महत्या कर लेते हैं। जानिए इस पर RBI की गाइडलाइन क्या कहती है?
Digital App Loan Guidelines: ऐप लोन (App Loans) के चक्कर में एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो गया। जी हां, ये दिल दहला देने वाली वारदात भोपाल में हुई, जहां ऐप लोन में फंसकर पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। ऐप पर आसानी से लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ वैसे तो रिजर्व बैंक (RBI) की सख्त गाइडलाइन है, लेकिन बावजूद इसके लोग इनके शिंकजे में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं।
क्या है रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस
ऐप लोन के लिए रिजर्व बैंक की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जब फर्जी तरीके से लोन देने वाले ऐप लोगों को ठगकर मोटी कमाई कर रहे हैं। कई बार इन डिजिटल ऐप से लोन लेने के बाद न चुका पाने की हालात में कर्जदार को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि उनके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर आप भी इमरजेंसी में डिजिटल ऐप लोन लेने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस तरह का लोन लेने वालों के लिए RBI ने कुछ अधिकार दिए हैं, जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है।
1- Digital App से लोन लेने के पहले इस बात का पता लगाएं कि लोन देने वाला कितनी और किस तरह की फीस ले रहा है। लोन देने वाले को अप्रूवल से पहले Key Fact Statement देना होता है, जिसे ग्राहक को अच्छे से पढ़ और समझ लेना चाहिए। ग्राहक को लोन लेने से पहले उस पर लगने वाले एनुअल इंटरेस्ट, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस आदि की जानकारी होना चाहिए।
2- डिजिटल लोन देने वाले की ओर से जितना भी लोन अप्रूव किया गया है, वो डायरेक्ट ग्राहक के अकाउंट में आना चाहिए। आपके लोन को अप्रूवल मिलने के बाद लोन का पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए। लोन अप्रूवल से पहले कर्ज लेने वाले ग्राहक को सभी शर्तों की जानकारी मेल पर भेजना अनिवार्य है।
3- डिजिटल लोन देने वाले ऐप या बैंक की ओर से भेजे गए मेल में भुगतान और जुर्माने से संबंधित पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसमें पेनल्टी चार्जेस और पेमेंट से पहले लिए जाने वाले चार्ज अगर बताए गए हैं तो उनका उल्लेख साफतौर पर होना चाहिए।
4- डिजिटल लोन ऐप की मदद से लोन देते समय ऐप को कर्ज लेने वाले शख्स के डेटा की जानकारी लेने की सहमति लेना आवश्यक है। ये लोन लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना डेटा किसी अन्य के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं।
5- डिजिटल लोन ऐप से लोन लेने पर किसी भी तरह की समस्या आने पर लोन लेने वाला व्यक्ति अपनी शिकायत नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से कर सकता है। नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने की डिटेल्स RBI की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
6- नोडल शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो आप अपनी कम्प्लेंट RBI की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत कर सकते हैं।
यहां पढ़ें क्या है मामला..
भोपाल से दुखद खबर: 2 बेटों को जहर देकर पति-पत्नी ने किया सुसाइड, मौत से पहले क्लिक की यह सेल्फी