NPS: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर मिलने वाली है एक बड़ी खुशखबरी

Published : Jul 10, 2024, 02:39 PM IST
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सार

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार NPS में शामिल कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार कर रही है। इस पर जल्द फैसला हो सकता है।

NPS Latest News: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार NPS में शामिल कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार कर रही है। मतलब, अगर कोई कर्मचारी 50,000 रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होता है तो उसे हर महीने पेंशन के रूप में 25000 रुपए मिलेंगे।

..तो पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी लास्ट वेतन की आधी रकम

केंद्र सरकार अगर NPS से जुड़ा ये अहम फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी महीने की जो सैलरी मिलेगी, उसकी आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। बता दें कि पेंशन से जुड़ी मांगों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने ग्लोबल एक्सपीरियंस के के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सुधारों के रिजल्ट की स्टडी की। इसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार जल्द ही 25-30 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत की गारंटी दे सकती है।

क्यों केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है सरकार

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से OPS की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत पेंशन का वैसा फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड पेंशन में मिलता था। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से जुड़ी नाराजगी को दूर करना चाहती है।

क्या है NPS?

NPS सरकार की पेंशन स्कीम है, जिसमें नौकरी के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है। इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। नौकरी के दौरान एक निश्चित रकम NPS के तहत जमा होती रहती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में पैसा मिल सके। इसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत अंशदान करना पड़ता है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 14% मिलाया जाता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद NPS से कुल मैच्योरिटी की 60 फीसदी रकम निकाली जा सकती है।

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