EPFO: हायर पेंशन का विकल्प चुनने की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं Apply

Published : May 03, 2023, 11:59 AM ISTUpdated : May 03, 2023, 12:09 PM IST
EPFO

सार

हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आखिरी डेट 3 मई निर्धारित की थी, जिसे अब इसे बढ़ा दिया गया है।

EPFO Higher Pension Deadline: हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आखिरी डेट 3 मई निर्धारित की थी, जिसे अब इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब इसके लिए 26 जून, 2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए वक्त मिल जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPFO को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। पहले इसके लिए 3 मई, 2023 तक आखिरी डेट रखी गई थी, लेकिन इसकी डेडलाइन को बढ़ाने के लिए कई आवेदन मिले। बाद में ये फैसला लिया गया कि योग्य व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने के लिए इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जाए और अब इसे 26 जून, 2023 तक कर दिया गया है।

कौन होंगे हायर पेंशन के लिए पात्र?

EPFO सर्कुलर के मुताबिक, वो कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से कम है, वे चाहें तो हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की तत्कालीन वेतन सीमा से ज्यादा सैलरी में अंशदान किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वे सभी हायर पेंशन के लिए पात्र होंगे।

हायर पेंशन पाने के लिए करना होगा ये काम

1- EPFO से होगा वेरीफिकेशन :

नए सर्कुलर के मुताबिक, ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के बाद EPFO की तरफ इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद एम्प्लॉयर की ओर से सैलरी डिटेल्स देने के बाद इसे EPFO के पास मौजूद आंकड़ों से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद EPFO बकाया रकम की गणना करेगा। इसके बाद पैसे को जमा या ट्रांसफर करने के लिए आदेश जारी करेगा।

2- गलत हुई जानकारी तो मिलेगा सुधारने का मौका :

अगर EPFO के पास मौजूद आंकड़ों और एम्प्लॉयर या फिर कर्मचारी की तरफ से दी गई जानकारी मेल नहीं खाती है, तो इसके लिए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि EPFO की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचना दी जाएगी। इस दौरान उसे एक महीने के भीतर सही जानकारी देने का मौका मिलेगा।

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