EPFO: हायर पेंशन का विकल्प चुनने की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं Apply

हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आखिरी डेट 3 मई निर्धारित की थी, जिसे अब इसे बढ़ा दिया गया है।

EPFO Higher Pension Deadline: हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आखिरी डेट 3 मई निर्धारित की थी, जिसे अब इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब इसके लिए 26 जून, 2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए वक्त मिल जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPFO को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। पहले इसके लिए 3 मई, 2023 तक आखिरी डेट रखी गई थी, लेकिन इसकी डेडलाइन को बढ़ाने के लिए कई आवेदन मिले। बाद में ये फैसला लिया गया कि योग्य व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने के लिए इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जाए और अब इसे 26 जून, 2023 तक कर दिया गया है।

Latest Videos

कौन होंगे हायर पेंशन के लिए पात्र?

EPFO सर्कुलर के मुताबिक, वो कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से कम है, वे चाहें तो हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की तत्कालीन वेतन सीमा से ज्यादा सैलरी में अंशदान किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वे सभी हायर पेंशन के लिए पात्र होंगे।

हायर पेंशन पाने के लिए करना होगा ये काम

1- EPFO से होगा वेरीफिकेशन :

नए सर्कुलर के मुताबिक, ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के बाद EPFO की तरफ इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद एम्प्लॉयर की ओर से सैलरी डिटेल्स देने के बाद इसे EPFO के पास मौजूद आंकड़ों से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद EPFO बकाया रकम की गणना करेगा। इसके बाद पैसे को जमा या ट्रांसफर करने के लिए आदेश जारी करेगा।

2- गलत हुई जानकारी तो मिलेगा सुधारने का मौका :

अगर EPFO के पास मौजूद आंकड़ों और एम्प्लॉयर या फिर कर्मचारी की तरफ से दी गई जानकारी मेल नहीं खाती है, तो इसके लिए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि EPFO की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचना दी जाएगी। इस दौरान उसे एक महीने के भीतर सही जानकारी देने का मौका मिलेगा।

ये भी देखें : 

PF Withdrawal Rules: बेटी-बेटे की शादी के लिए पीएफ खाते से निकाल सकते हैं एडवांस रकम, लेकिन करना होगा ये काम

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

Christmas Tradition: लाल कपड़े ही क्यों पहनते हैं सांता क्लॉज? । Santa Claus । 25 December
पहले गई सीरिया की सत्ता, अब पत्नी छोड़ रही Bashar Al Assad का साथ, जानें क्यों है नाराज । Syria News
अब एयरपोर्ट पर लें सस्ती चाय और कॉफी का मजा, राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा
राजस्थान में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी । Kotputli Borewell News । Chetna
समंदर किनारे खड़ी थी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर का कारनामा हो गया वायरल #Shorts