EPFO ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ाई, जानें अब किस तारीख तक कर सकेंगे Apply

हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन के लिए एप्लिकेशन की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।

EPFO Higher Pension Deadline Extended: हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन के लिए एप्लिकेशन की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 26 जून थी। यानी हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों को अब 15 दिन का समय और मिल गया है।

EPFO ने दूसरी बार बढ़ाई डेडलाइन

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बता दें कि ये दूसरी बार है, जब हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन को बढाया गया है। इससे पहले इसे 3 मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया था। बता दें कि हायर पेंशन का ऑप्शन सभी के लिए नहीं है। ज्यादा पेंशन का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके ईपीएस-95 (EPS 95) मेंबर रहते हुए ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को EPFO ने एक्सेप्ट नहीं किया था।

हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

स्टेप 1- सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

- दाईं तरफ Pension on Higher Salary ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।

- इस पेज में Click Here ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब आप UAN, नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल सबमिट करें।

- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे भरकर वेरिफाई करें।

जिनका PF सितंबर, 2014 के बाद उनके लिए ऑप्शन

EPFO ने 1 सितंबर, 2014 के बाद PF अकाउंट खुलवाने वाले कर्मचारियों को EPS के जरिए हायर पेंशन चुनने का ऑप्शन दिया है। इसके तहत 15,000 से ज्‍यादा कमाने वालों को भी अब EPS में 8.33% अंशदान का मौका मिलेगा। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्‍यादा पेंशन मिल सकेगी। साथ ही जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की तत्कालीन वेतन सीमा से ज्यादा सैलरी में अंशदान किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वे सभी हायर पेंशन के लिए पात्र होंगे।

ये भी देखें : 

Higher Pension: ज्यादा पेंशन पाने के लिए अब करना होगा ये काम, फॉर्म में हुई गलती तो सुधारने के लिए मिला 1 महीने का वक्त

 

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