
PF Interest Update: हर नौकरीपेशा शख्स के लिए प्रोविडेंड फंड यानी पीएफ खाते में जमा रकम बहुत मायने रखती है। इस पैसे से हम इमरजेंसी में अपनी कई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें नौकरी बदलनी पड़ती है। ऐसे में जॉब छूटते ही हमारे पीएफ खाते में अंशदान जमा होना बंद हो जाता है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि अगर आपके अकाउंट में अंशदान आना बंद हो गया है तो भी क्या ब्याज मिलता रहेगा? जानते हैं, इससे जुड़े ईपीएफओ के क्या नियम हैं?
EPFO के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर कोई शख्स चाहे तो अपनी मेंबरशिप जारी रख सकता है। ऐसा माना जाता है कि 3 साल तक पीएफ खाते में कोई अंशदान न आने पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है। सच्चाई ये है कि आपके PF खाते पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही कोई अंशदान न किया गया हो।
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जुलाई 2017 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निष्क्रिय पीएफ खातों के लिए एक नई व्यवस्था दी, जिसके तहत ईपीएफ अकाउंट तभी निष्क्रिय होते हैं, जब मेंबर की उम्र 58 साल हो जाती है। इससे पहले, खाते में योगदान की परवाह किए बिना ब्याज मिलता रहता है। बता दें कि हर महीने आपकी सैलरी से 12% अंशदान पीएफ खाते में जाता है। इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा किया जाता है।
आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 100 प्रतिशत कुछ परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं। जैसे- अगर आपकी उम्र 58 साल पूरी हो गई है तो आप अपने खाते में जमा पूरा पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके पास 2 महीने से ज्यादा समय तक नौकरी नहीं है तो उस कंडीशन में भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
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